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फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर ने साली के साथ किया घिनौना काम, अब जाएंगे जेल!

ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स सभी जगह फेमस है। कस्टमर्स को इस साईट पर काफी भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार खबर इसके प्रोडक्ट या किसी सेल की नहीं है।

Roshni Khan
Published on: 5 March 2020 10:14 AM GMT
फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर ने साली के साथ किया घिनौना काम, अब जाएंगे जेल!
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नई दिल्ली: ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स सभी जगह फेमस है। कस्टमर्स को इस साईट पर काफी भरोसा करते हैं। लेकिन इस बार खबर इसके प्रोडक्ट या किसी सेल की नहीं है। बल्कि कंपनी के सह-संस्थापक सचिन बंसल पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सचिन बंसल (Sachin Bansal) की पत्नी प्रिया ने बेंगलुरु के कोरमंगला पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न पर FIR दर्ज किया है। दर्ज की गई FIR में चार लोगों का नाम दिया गया है-सचिन बंसल, उनके पिता सतप्रकाश अग्रवाल, मां किरण बंसल और भाई नितिन बंसल।

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2008 में हुई थी दोनों की शादी

आपको बता दें कि सचिन और प्रिया बंसल की शादी 2008 में हुई थी अपनी शिकायत में प्रिया ने आरोप लगाया कि, उनकी शादी के बाद सचिन और उनके परिवार वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया था। 28 फरवरी को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में 35 वर्षीय प्रिया ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने शादी के लिए 50 लाख रुपये खर्च किए थे और सचिन को 11 लाख रुपये कैश दिए थे। अदालत के रिकॉर्ड में सचिन बंसल की मां किरण बंसल ने अपनी बहू के खिलाफ कुछ हफ्ते पहले मामला दर्ज कराया था जिसकी वजह किसी को मालूम नहीं है।

बहन के साथ किया यौन उत्पीड़न: बंसल की पत्नी

सह-संस्थापक की पत्नी प्रिया पेशे से डेंटिस्ट हैं उनका आरोप है कि सचिन ने उसके साथ मारपीट की और पैसे की मांग की। उन्होंने बताया कि पिछले साल अक्टूबर को, सचिन ने कथित रूप से उनसे मारपीट की और कहा कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी एक साथ हैं वो सारी प्रॉपर्टी सचिन के नाम कर दें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब सचिन दिल्ली गया था, तो उसने उनकी बहन का यौन उत्पीड़न किया। प्रिया ने आरोप लगाया कि जब उसने सचिन को संपत्तियां ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया, तो सचिन ने उनके माता-पिता और भाई को भी परेशान किया।

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सचिन बंसल की जमानत अर्जी पर आज होगा फैसला

प्रिया ने सचिन के खिलाफ दो धाराओं- 498 ए (दहेज उत्पीड़न), 34 (आपराधिक इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंदर एक FIR दर्ज की है। वहीं, सचिन बंसल ने 29 फरवरी को जमानत के लिए अर्जी दी है और आज गुरुवार को उनकी याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा।

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Roshni Khan

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