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लॉकडाउन 4.0 का आगाज: जानिए क्या मिलेगी छूट, राज्य सरकारें करेंगी तय

सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

Shreya
Published on: 18 May 2020 10:21 AM IST
लॉकडाउन 4.0 का आगाज: जानिए क्या मिलेगी छूट, राज्य सरकारें करेंगी तय
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नई दिल्ली: सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बाबत गृह मंत्रालय की ओर से रविवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है।

किन चीजों पर जारी है पाबंदी

गाइलाइंस के मुताबिक, देश में सभी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है।

हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती पहले की ही तक जारी रहेगी।

मेट्रो रेल सेवा पर पाबंदी रहेगी।

स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सेंटर्स, होटल, रेस्त्रां, मॉल और जिम बंद भी बंद रहेंगे।

अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त शुरू करने की इजाजत।

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे।

31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार, ऑडिटोरियम और सभागार बंद रहेंगे।

लॉकडाउन 4.0 में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं।

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किन चीजों को शुरू करने की मिली अनुमति

राज्य सरकार की अनुमति से खुलेंगी दुकानें।

इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी (राज्यों की परस्पर सहमति से)।

पान गुटका की बिक्री को मिली दी गई इजाजत।

सशर्त खुलेंगी मिठाई की दुकानें।

बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति।

निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited area) से बाहर स्थित नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे।

स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई।

रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी (केवल होम डिलिवरी की अनुमति)।

स्टैंड अलोन दुकान खोलने की इजाजत। दुकान पर 5 से ज्यादा लोगे नहीं कर सकेंगे काम।

शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने दी गई इजाजत।

गैर जरूरी सामान की हो सकेगी आपूर्ति

वहीं नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं ई-कॉमर्स वेबसाइटों के जरिए अब गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी। लेकिन निषिद्ध क्षेत्र में सेवा देने की अनुमति नहीं दी गई है।

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राज्य तय करेंगी जोन

नई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य सरकारें अपने राज्यों में कोरोना वायरस के स्थिति के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन, बफर जोन और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी। राज्यों की आपसी सहमति के साथ इंटर स्टेट बस सेवा को शुरू किया जा सकेगा।

इनको बाहर ना निकलने की दी गई सलाह

इसके अलावा गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में कहा गया है कि देश भर में सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लागू रहेगी। गाइड लाइंस में हिदायत दी गई है कि कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले. पहले से किसी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।

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