×

लॉक डाउन पर जेल: इन राज्यों में घर से निकलने पर मिलेगी कड़ी सजा

Shivani Awasthi
Published on: 24 March 2020 4:58 AM GMT
लॉक डाउन पर जेल: इन राज्यों में घर से निकलने पर मिलेगी कड़ी सजा
X

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर के 548 जिलों में लॉक डाउन का एलान किया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि लॉक डाउन होने के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में विभिन्न शहरों में प्रशासन ने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत कुछ शहरों में ऐसी धाराएं लगाई गई है, जिसे तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

पीएम मोदी ने लॉक डाउन का पालन कराने के दिए राज्य सरकारों को निर्देश:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन को अपने-अपने राज्यों में सख्ती से लागू कराएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को अभी कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि वह अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। वहीं उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिया वह नियमों और कानूनों का पालन कराएं।

ये भी पढ़ेंः कोरोना से जंग: सरकार का बड़ा फैसला, देशभर के 548 जिलों में लॉकडाउन

लॉक डाउन उल्लंघन पर ये कानूनी कार्रवाई

इसी कड़ी में कुछ राज्यों में लॉक डाउन का पालन न करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें से एक है गाजियाबाद, जहां लॉक डाउन का उल्लंघन करने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ेंः ‘गुजराती’ कोरोना: PM मोदी को आया पसंद, फिर किया ये काम

धारा 188 के तहत कार्रवाई

इस धारा के तहत तब कार्रवाई की जाती है, जब प्रशासन कोई जरूरी आदेश जारी करता है और उसका पालन नहीं किया जाता है। धारा 188 के तहत एक माह का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य सुरक्षा की स्थिति होने पर सजा का दायरा बढ़ सकता है। ऐसे में सजा 6 महीने के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने में बदल सकती है।

ये भी पढ़ेंः कोरोना: मोदी सरकार का राज्यों के लिए बड़ा फैसला, इस चीज की नहीं होगी कमी

महाराष्ट्र में धारा 144

महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को धारा 144 लागू कर दिया है।ऐसे में धारा 144 लागू होने से 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते। इस नियम का उल्लंघन करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली-नोएडा से लेकर इंदौर तक धारा 144 लागू है।

ये भी पढ़ेंः ये कैसा लॉकडाउन: वाहनों की लगी कतार, लोग हो रहे परेशान'

1 साल की सजा

बता दें कि धारा 144 के उल्लंघन पर भी सजा मिल सकती है। गौरतलब है कि नागरिक धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। उसकी गिरफ्तारी धारा 107 और धारा 151 के तहत की जा सकती है। आरोपी को 1 साल की सजा हो सकती है। वैसे ये जमानती अपराध है, जिस में जमानत पर आप छूट सकते हैं।

दोस्तों देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Shivani Awasthi

Shivani Awasthi

Next Story