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काला हिरण केस: सजा के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर आज होगी सुनवाई

कांकणी हिरण शिकार केस में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी अपील विश्नोई समाज की ओर से सैफ अली खान नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ पेश की गई थी, उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है।

Aditya Mishra
Published on: 3 April 2019 3:34 AM GMT
काला हिरण केस: सजा के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर आज होगी सुनवाई
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कांकणी हिरण शिकार केस

जयपुर: कांकणी हिरण शिकार केस में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी अपील विश्नोई समाज की ओर से सैफ अली खान नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ पेश की गई थी, उस पर भी आज सुनवाई हो सकती है।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी, हालांकि मामले की सुनवाई 3 अप्रैल के लिए टाल दी गई थी।सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार के मामले में सरकार की अपील पर भी बुधवार को ही सुनवाई होगी। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ग्रामीण चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत में सूचीबद्ध थी लेकिन तीनों की अपीलों पर समय अभाव के चलते 3 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी गई थी।

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पहली अपील सलमान खान की ओर से थी, जिसमें सलमान खान को 5 साल की सजा दी गई थी। सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला सत्र न्यायालय में अपील पेश कर रखी है।

वहीं दूसरी अपील विश्नोई समाज की ओर से थी, जिसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को काला हिरण शिकार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई थी, तो वहीं तीसरी अपील राज्य सरकार की ओर से पेश की गई थी, जिसमें सलमान खान को अवैध हथियार के मामले में बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील थी। बुधवार को ही तीनों अपीलों पर सुनवाई होने की संभावना है।

20 साल पहले साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों पर कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, जिसमें सलामन को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी।साथ ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

सलमान खान ने सीजेएम के फैसले के खिलाफ अपील की थी। वहीं दूसरी ओर इस घटना के दौरान सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में अपील की थी।

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