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होगा 1000 का चालान: टू-व्हीलर वाले साथ लेकर चलें इसे, आज से ही हो जाएं सतर्क

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की गई है।

SK Gautam
Published on: 16 Jun 2020 8:14 PM IST
होगा 1000 का चालान: टू-व्हीलर वाले साथ लेकर चलें इसे, आज से ही हो जाएं सतर्क
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लखनऊ: सड़क सुरक्षा के तहत बनाये गए नियमों को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है। इसके तहत कई तरह के जुर्माने/चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है।

यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया गया है। इसके तहत यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की गई है। इसमें एक लाख टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। 5 प्रतिशत रोड टैक्स जमा करना होता है। वहीं फोर व्हीलर्स के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उन्होंन बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठकों में पिछले साल 7 जून, 2019 में पेनाल्टी बढ़ाई गई थी। यूपी सरकार की तरफ से अब कुछ और वृद्धि की गई है।

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सड़क सुरक्षा की बैठक में लिए गए फैसलों से निम्नलिखित बदलाव होंगे

पहले पार्किग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ाकर 500 रुपए और 1500 रुपए कर दिया गया है।

अधिकारी का आदेश न मानना, काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना था, अब 2000 रुपए कर दिया गया है।

इसी तरह गलत तथ्य छिपाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में पहले 2500 का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

पहले गाड़ी में परिवर्तन कर उसे बेचने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, अब इसमें एक लाख प्रति वाहन जुर्माना लगेगा।

इसी तरह बिना हेलमेट का चालान 500 रुपए होता था, इसे अब 1000 रुपए कर दिया गया है।

फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए जुर्माना लगेगा।

कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, सरकार की नीयत है कि इससे लोग सुरक्षित रहेंगे।

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SK Gautam

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