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68500 सहायक अध्यापक भर्ती: उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश
68500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 18 को घोषित किया गया। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर आपत्तियां थी। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति दी गयी जिससे पता चला कि मूल्यांकन में गंभीर त्रुटियां की गयी है, इसे लेकर याचिकाएं दाखिल हुई।
प्रयागराज: हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा है कि पूर्व में पारित अनिरूद्ध कुमार शुक्ल और राधा देवी केस में दी गयी गाइडलाइन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांचा जाए। इसके बाद परिणाम संशोधित होने पर जो कट आफ मेरिट में आते हैं उनको चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करें।
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अध्यापक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 18 को घोषित किया गया
नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी और रश्मि सिंह सहित सैकड़ों याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.ओझा, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सहित दर्जनों वकीलों ने पक्ष रखा।
कहा गया कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 18 को घोषित किया गया। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर आपत्तियां थी। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति दी गयी जिससे पता चला कि मूल्यांकन में गंभीर त्रुटियां की गयी है, इसे लेकर याचिकाएं दाखिल हुई।
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हाईकोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने अनिरूद्ध कुमार शुक्ल केस में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। याचीगण का आरोप है कि पुनर्मूल्यांकन में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि शासन ने याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय ले लिया है इसलिए याचिका अब अर्थहीन हो गयी है।
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कोर्ट ने कहा कि सचिव परीक्षा नियामक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन अनिरूद्ध नारायण शुक्ल और राधा देवी केस की गाइडलाइन के आलोक में करें और संशोधित परिणाम राज्य सरकार को भेजा जाए। सरकार बचे हुए 22211 पदों के सापेक्ष कट आफ मेरिट के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करे।