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सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पर एलान, इस दिन होगी सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग
यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद अब आगामी 03 जून से सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विभिन्न जिलों में शुरू हो जायेगी।
लखनऊ: यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद अब आगामी 03 जून से सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग विभिन्न जिलों में शुरू हो जायेगी। 03 जून से 06 जून तक तीन दिन तक चलने वाली इस काउंसलिंग के साथ ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी होंगे।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को तैनाती देने के लिए आगे का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा आनन्द कुमार सिंह द्वारा जारी इस कार्यक्रम के मुताबिक सफल अभ्यर्थियों का आन लाइन रजिस्ट्रेशन आगामी 18 मई से खोल दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को 26 मई रात 12 बजे तक अपना आनलाइन आवेदन भरना होगा। इसके बाद 27 मई से 31 मई तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जायेगी और आललाइन प्रोसेसिंग करके सूची डाउनलोड़ की जायेगी। सूची तैयार होने के बाद 3 जून से 6 जून के बीच अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उन्हे नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।
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बता दें कि 6 जनवरी, 2019 को हुई 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद प्राप्तांकों के कट ऑफ विवाद से बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों की यह भर्ती कोर्ट में फंसी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बीती 6 मई को शासनादेश के अनुरूप रिजल्ट देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन माह का समय दिया था। इसमें सामान्य वर्ग के 65 फीसदी व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसदी अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा के लिए कुल 1.4 लाख अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बुधवार को तमाम परिक्षार्थियों ने विभागीय वेबसाइट पर अपना परीक्षा परिणाम देखा।
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इधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करे।
रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव