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पीड़ित के परिजनों ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा, आरोपी को मिली लंबी सजा

मजदूरी के रूपये मांगने पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-08 राधे मोहन श्रीवास्तव की अदालत में एक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

Newstrack
Published on: 17 July 2020 1:27 PM IST
पीड़ित के परिजनों ने खटखटाया न्यायालय का दरवाजा, आरोपी को मिली लंबी सजा
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झांसी: मजदूरी के रूपये मांगने पर जानलेवा हमले का आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-08 राधे मोहन श्रीवास्तव की अदालत में एक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशवेन्द प्रताप सिंह एवं सुनील कुमार ने बताया कि मुहल्ला तालाब पुरा निवासी कपिल कुमार पुत्र शिवराज सिंह ने थाना चिरगांव में 25 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई इन्द्र जीत मुहल्ले के ही घनश्याम के साथ काम करता है। घनश्याम ने मकान बनाने का ठेका लिया है।

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भाई इन्द्र जीत भी लेवरगिरी का काम करता है। जब उसने मजदूरी के 200 रूपये घनश्याम से मांगे तो उसने नहीं दिए उल्टा गाली गलौज करने लगा। जब गाली देने से मना किया तो घनश्याम ने पहले लात जूतों से मारपीट की फिर घर से चाकू निकाल लाया और इन्द्र जीत पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

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पुलिस ने घनश्याम अहिरवार पुत्र रामचंद्रन निवासी तालाब पुरा चिरगांव के विरुद्ध धारा 307, 504 भा, द,स, के तहत मामला दर्ज कर लिया था। और 26 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घनश्याम अहिरवार को बन्दी बना कर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यो एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त घनश्याम अहिरवार को धारा 307 के अपराध में सात वर्ष के कारावास, तीन हजार रुपए जुर्माना,अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। इसी न्यायालय में अभियुक्त घनश्याम अहिरवार को इसी मामले में धारा 25 सपठित धारा 4 आयुध अधिनियम में एक वर्ष के कारावास, एक हजार रूपए अर्थ दण्ड,अदा न करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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