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वकील ध्यान दें बड़ी खबर, अब 27 अप्रैल तक खुलेंगे जिला कोर्ट

महानिबंधक ने कहा है कि कोरोना महामारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा कारणों से 18 अप्रैल को जारी आदेश के तहत 20 अप्रैल से डिस्ट्रिक कोर्ट खोले जाने की तिथि को अब बढ़ा कर 27 अप्रैल कर दिया है।

राम केवी
Published on: 19 April 2020 3:58 PM IST
वकील ध्यान दें बड़ी खबर, अब 27 अप्रैल तक खुलेंगे जिला कोर्ट
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगामी 27 अप्रैल से खुलेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने रविवार 19 अप्रैल को इस संबंध में आदेश जारी करके कहा है कि आगामी 27 अप्रैल तक सभी डिस्ट्रिक कोर्ट बंद रहेंगे। इससे एक दिन पहले ही बीती 18 अप्रैल को हाईकोर्ट के महानिबंधक ने आदेश जारी कर 20 अप्रैल से डिस्ट्रिक कोर्ट खोले जाने को कहा था।

रविवार को जारी आदेश में महानिबंधक ने कहा है कि कोरोना महामारी और प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसके बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा कारणों से 18 अप्रैल को जारी आदेश के तहत 20 अप्रैल से डिस्ट्रिक कोर्ट खोले जाने की तिथि को अब बढ़ा कर 27 अप्रैल कर दिया है।

ये था पहले का आदेश

इससे पहले 18 अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जिला अदालतें 20 अप्रैल से खुल जाएंगी। केवल वही अदालतें बंद रहेंगी जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट (हॉटस्पॉट) जोन में स्थित हैं।

ऐसी अदालतें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी। वहां केवल अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी। जो अदालतें कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन मे नहीं हैं, वे अदालतें कार्य करना शुरू कर देंगी। इन अदालतों में हॉट स्पॉट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी। शेष भागों के कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे।

शारीरिक दूरी की गाइड लाइन

15 अप्रैल, 2020 को केंद्र सरकार और 16 अप्रैल, 2020 को राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति व शारीरिक दूरी की गाइडलाइन दी गयी है।

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प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों को निर्देश का पालन करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सभी जिला अदालतों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पर लागू होगा। जिला जज, जिलाधिकारी से अदालत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।



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राम केवी

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