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बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को कोर्ट से बड़ी राहत, दो साल की सजा पर तत्काल रोक, जुर्माना राशि भी हुई कम
Ram Shankar Katheria: दंगा भड़काने के आरोप में आईपीसी की धारा 147 और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था।
Ram Shankar Katheria: उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रो. राम शंकर कठेरिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सजा पर तत्काल रोक लगा दी है। जिला न्यायालय नें सांसद के विरुद्ध जारी आदेश को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। एमपी एमएलए कोर्ट नें 12 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। दंगा भड़काने के आरोप में आईपीसी की धारा 147 और जानबूछकर चोट पहुंचाने के आरोप में धारा 323 के तहत दोषी ठहराया गया था। इसके अलावां कोर्ट ने उनपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके पश्चात सांसद नें आगर जिला कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। जिला न्यायाधीस ने मामले की सुनवाई करते हुए सजा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला सुनाया।
तोड़फोड़ व मारपीट का आरोप
राम शंकर कठेरिया पर 16 नवंबर 2011 को दंगा भड़काने का आरोप है। उस समय कठेरिया आगरा से सांसद थे। उनपर आरोप है कि वे अपने 10 से 15 सहयोगियों के साथ आगरा की बिजली वितरण फ्रेंचाइजी कंपनी टोरेंट पावर के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद मैनेजर के साथ मारपीट भी किया। कंपनी ने रमा शंकर पर एफआईआर दर्ज कराई थी। पूरे मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद सांसद ने जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट की से मिली बड़ी राहत
जिला कोर्ट नें मामले पर सुनवाई करते हुए दो साल की सजा पर तत्काल रोक लगा दी। इसके साथ ही जुर्माने की राशि को घटाकर कम कर दिया गया। कोर्ट ने उनपर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सांसद की याचिका पर अगली सुनवाई 11 सिंतंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सजा से संबंधित अहम बिन्दुओं पर बहस हो सकता है। फिलहाल रामशंकर कठेरिया के की संसद सदस्याता पर कोई खतरा नहीं है। इस मामले में अंतिम फैसला 11 सितंबर को हो सकता है।