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Agra News: फर्जी कागजातों से हासिल की सरकारी नौकरी, एसटीएफ की जांच में खुला मामला, पुलिस लेगी ये एक्शन
Agra News: खंड शिक्षा अधिकारी ने दर्ज कराया मुकदमा, निरस्त की गई सहायक अध्यापक की नियुक्ति।
Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में फर्जी कागजातों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। खंड शिक्षा अधिकारी जैतपुर ने आरोपी सहायक अध्यापक विकास सिंह के खिलाफ बाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सहायक अध्यापक की नियुक्ति भी निरस्त कर दी गई है।
दस्तावेजों के सत्यापन से खुला मामला
मामला प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव विकास खण्ड जैतपुर कला का है। पुलिस टीम सरगर्मी से आरोपी सहायक अध्यापक विकास सिंह की तलाश कर रही है। प्राथमिक विद्यालय में विकास सिंह बतौर सहायक अध्यापक तैनात थे। 27 सितंबर 2022 को एसटीएफ ने मामले में बीएसए के पत्र लिखकर विकास सिंह के शैक्षणिक दस्तावेजां का सत्यापन कराने की मांग की थी। बीएसए ने जांच शुरू की तो पता चला कि विकास सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने वर्ष 2009 में एके स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद से पास की थी। बीएसए ने महाविद्यालय के प्राचार्य को अंक पत्र सत्यापन के लिए भेजे। जांच करने बाद प्राचार्य ने बीएसए को सत्यापन रिपोर्ट भेजी। प्राचार्य द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में अंक पत्र कूटरचित और फर्जी होने की बात कही गई।
अधिकारियों को नहीं दे सका जवाब
सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद सहायक अध्यापक विकास सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया लेकिन विकास सिंह अधिकारियों के सामने संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाया। जनवरी 2023 में विकास सिंह ने बीएसए कार्यालय में उपस्थित होकर अंकपत्र का दोबारा सत्यापन कराए जाने की मांग की। उसके बाद एक सत्यापन रिपोर्ट बीएसए कार्यालय पोस्ट से पहुंची। रिपोर्ट देखने के बाद बीएसए ने डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन से अंकपत्र का पुनः सत्यापन करने की मांग की। पोस्ट से आई अंकपत्र की सत्यापन रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी मांगी। बीएसए के पत्र पर विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में लिखा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अंकपत्र से संबंधित कोई सत्यापन रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। जांच में विकास सिंह का बी-कॉम का अंकपत्र फर्जी व कूटरचित मिला। फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद बीएसए ने 29 अगस्त 2016 में हुई विकास सिंह की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।
वेतन के रूप में प्राप्त की गई शासकीय धनराशि की होगी रिकवरी
तैनाती के बाद से आरोपी विकास सिंह ने वेतन के रूप में जो शासकीय धनराशि प्राप्त की है, उसकी रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपी विकास सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा खुलने के बाद बड़ा हड़कंप मचा हुआ है।