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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार से पूछा- बुनकरों को कब मिलेगी छूट
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुनकरों की समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि बुनकरों को राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिजली मूल्य में कब छूट दी जाएगी।
लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुनकरों की समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि बुनकरों को राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित टैरिफ के अनुसार बिजली मूल्य में कब छूट दी जाएगी।
कई बार योगी सरकार को जगाने की कोशिश
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं को लेकर अब तक कई बार योगी सरकार को जगाने की कोशिश कर चुके हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश के बुनकरों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि वह प्रदेश के बुनकरों के लिए जारी छूट को कब तक लागू कराएंगे।
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लगातार बुनकरों की आवाज उठा रहे आवाज
अजय कुमार लल्लू लगातार बुनकरों की आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले विधानसभा में भी वह कई बार बुनकरों की समस्या को लेकर सरकार से सवाल कर चुके हैं उन्होंने सरकार से सदन में भी पूछा है कि वह बुनकरों की समस्या को लेकर क्या कर रही है? तब उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया था कि सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित विद्युत टैरिफ के अनुसार बुनकरों को छूट देने की तैयारी कर रही है।
पत्र में कही ये बात
सरकार के इस दावे की याद दिलाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को लिखे पत्र में कहा है कि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने ऊर्जा विभाग के 2008 के पूर्व आदेश को खारिज करते हुए 4 दिसंबर 2019 को एक शासनादेश जारी किया है जिसमें पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली दिए जाने का प्रावधान है इस प्रस्ताव के तहत छोटे पावर लूम जो आधा हॉर्स पावर से कम की बिजली खर्च करते हैं उन्हें प्रतिमाह प्रति लूम 120 यूनिट की सीमा तक साढ़े 3 प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जानी है और बड़े पावर लूम जो 1 हॉर्स पावर से ज्यादा बड़े हैं ।
उन्हें प्रतिमाह प्रति माह प्रति लूम 240 यूनिट की सीमा तक साढ़े 3 प्रति यूनिट की दर पर छोड़ दी जानी है इस प्रकार चार छोटे पावर लूम वाले पावर लूम बुनकर को प्रतिमाह 680 की छूट और 4 बड़े पावर लूम वाले पावर लूम बुनकर को प्रतिमाह 3360 की छूट एक जनवरी 2020 से दी जानी निर्धारित है। इसके बावजूद अब तक बुनकरों कोई छूट नहीं मिल रही है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से पूछा कि आखिर बुनकरों को यह छूट कब दी जाएगी जबकि ऐसे बुनकरों को बिजली घर में दी जाने वाली छूट के प्रतिपूर्ति हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से की जाती है।
अखिलेश तिवारी
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