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मामूली झगड़े में बीवी का दबा दिया था गला, अब नहीं मिली जमानत

आरोपी का भाई अनहारुल हसन हाशमी व उसकी पत्नी 4 माह पूर्व दिल्ली से फफूंद आए थे। आरोप है कि उसके भाई व भाभी जोया में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। दिनांक 25 फरवरी 2020 की रात 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान उसकी भाभी की आरोपी ने साल से गला दबाकर हत्या कर दी।

Rahul Joy
Published on: 29 Jun 2020 5:01 PM IST
मामूली झगड़े में बीवी का दबा दिया था गला, अब नहीं मिली जमानत
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औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने थाना फफूंद क्षेत्र में अपनी पत्नी की मारपीट व साल से गला दबाकर हत्या करने के आरोपी अनहारुल हसन हाशमी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा इजहार हसन ने थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके बड़े भाई अनहारुल हाशमी ने वर्ष 2012 में रविंद्र कौर ऊर्फ जोया हाशमी से प्रेम विवाह किया था। उसके 5 वर्ष का पुत्र निहारुल हसन हाशमी है।

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दोनों के बीच हुई कहासुनी

आरोपी का भाई अनहारुल हसन हाशमी व उसकी पत्नी 4 माह पूर्व दिल्ली से फफूंद आए थे। आरोप है कि उसके भाई व भाभी जोया में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। दिनांक 25 फरवरी 2020 की रात 11 बजे दोनों के बीच कहासुनी व मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान उसकी भाभी की आरोपी ने साल से गला दबाकर हत्या कर दी।

27 फरवरी 2020 से जेल में निरुद्ध आरोपी अनहारुल हसन हाशमी पुत्र रईसुल हाशमी निवासी भराव फफूंद ने अपने को निर्दोष बताते हुए जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। सोमवार को बहस में अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश दीपक सक्सेना ने अनहारुल हसन हाशमी की पत्नी की हत्या के आरोप में जमानत याचिका खारिज कर दी।

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हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

वहीं दूसरी तरफ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इकोरापुर गांव के निकट सेंगर नदी के किनारे सर व दोनों बाजू कटी हुई लाश मिली थी। जिसकी पहचान वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई। आरोप है कि ग्राम बहादुरपुर इगूठियां निवासी रतीराम उर्फ मास्टर ने सह अभियुक्त बालक राम के साथ मिलकर हत्या की। आरोपी ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसे सोमवार को जिला जज डॉक्टर दीपक स्वरूप सक्सेना ने खारिज कर दिया।

अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि वादी शिव प्यारी देवी के अनुसार ग्राम डॉक्टर के पुरवा में उसका पुत्र वीरेंद्र 1 जून 2020 को घर से ममाने रिश्तेदारी में आया था। वह दिनांक 10 जून 2020 से गांव से गायब हो गया था। बाद में उसकी लाश सेंगर नदी के पास इकोरापुर गांव में बरामद हुई। वीरेंद्र का सर वह दोनों बाजू कटी थी।

आरोप है कि रतीराम ने अभियुक्तगणों के साथ मिलकर अवैध संबंधों को लेकर उसकी हत्या की। 14 जून से जेल में निरूद्ध रतीराम उर्फ मास्टर ने अपने को निर्दोष बताते हुए जमानत याचिका सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर दीपक स्वरूप सक्सेना ने रतिराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्टर- प्रवेश चतुर्वेदी, औरैया

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