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जनसंख्या दिवस पर जारी हुए निर्देश, करना होगा इन नियमों का पालन

इस अवसर मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि जनसंख्या दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी 10 वर्षीय जनगणना की प्रक्रिया 2021 से होनी है।

Newstrack
Published on: 10 July 2020 8:41 PM IST
जनसंख्या दिवस पर जारी हुए निर्देश, करना होगा इन नियमों का पालन
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अयोध्या: कल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस क्रम में मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने मण्डल के जिलाधिकारी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिया हैं। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनसंख्या स्थिरता के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम है, ''आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी''।

इस थीम का मुख्य उद्देश्य सामाज में जागरूकता उत्पन्न करना तथा विश्व जनसंख्या दिवस/पखवारा के आयोजन में मदद करना इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने जिला स्तर, ब्लाक स्तर आदि पर कार्यक्रम आयोजन करने के भी निर्देश दिये गये है।

मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

कार्यक्रम के तहत 11 जुलाई से 31 जुलाई तक सेवा प्रदायगी जनसंख्या पखवाड़ा मनाये जाएगा। इसमें महिलाओं, बच्चो के स्वास्थ्य पर ध्यान, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमो पर महत्व दिया जाएगा। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि जनसंख्या दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी 10 वर्षीय जनगणना की प्रक्रिया 2021 से होनी है। इसलिए आम जनमानस के प्रति जनसंख्या के विषय में आवश्यक जागरूकता लाना है तथा जनसंख्या विस्फोट से राष्ट्र को बचाना है और बचाने के लिए अपनी भूमिका निभाना है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार मनाने हेतु अपेक्षित कार्य योजना बनाने एवं उसे समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। जिले में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने हेतु आज 10 जुलाई की रात्रि 10 बजे से दिनांक 13 जुलाई की प्रातः 05 बजे तक निम्न प्रतिबन्धो को लागू किया जाता है।

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इस अवधि में समस्त कार्यालय एवं शहरी/ग्रामीण हाट, बाजार, गल्लामंडी, आदि व्यवसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान आदि बन्द रहेंगे। मण्डलायुक्त एमपी अग्रवाल ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकरियों को निर्देश दिया है कि इस सम्बन्ध में शासन से निर्देश मुख्य सचिव द्वारा जारी कर दिया गया है। जिसका कड़ाई से पालन किया जाए। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओ में कार्यरत व्यक्ति कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियो के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा। रेलवे का आवगमन हेतु यथा आवश्यक बसो की व्यवस्था उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा। आम जनमानस से इसमें सहयोग की अपील की गई है।

जिलाधिकारी ने दी जानकारी

जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद में एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजन हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर द्वारा दिव्यांगजनों हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण चिन्हंकन एवं वितरण शिविर का आयोजन ब्लॉक वार किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में निर्धारित तिथि को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 15 जुलाई को विकास खंड परिसर मसौधा, 16 जुलाई को विकास खंड परिसर पूरा बाजार, 17 जुलाई को विकास खंड परिसर मया बाजार, 18 जुलाई को विकास खंड परिसर तारून, 20 जुलाई को विकास खंड परिसर बीकापुर, 21 जुलाई को विकास खंड परिसर हरिग्टनगंज, 22 जुलाई को विकास खण्ड परिसर मिल्कीपुर,

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23 जुलाई को विकास खण्ड परिसर अमानीगंज, 24 जुलाई को विकास खण्ड परिसर रूदौली, 25 जुलाई को विकास खण्ड परिसर मवई, 27 जुलाई को विकास खंड परिसर सोहावल, 28 जुलाई को विकास खंड परिसर सदर में दिव्यांगजनों का चिन्हांकन एवं वितरण कराया जाएगा। शिविर में दिव्यांगजनों को पंजीकरण एवं परीक्षण हेतु दिव्यांग का प्रमाण पत्र कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक, आय प्रमाण पत्र प्रतिमाह 15 हजार रू0 या उससे कम, तहसीलदार अथवा ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) तथा पासपोर्ट साइज दो फोटो लानी होगी।

रिपोर्ट- नाथ बख्श सिंह

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