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Azamgarh News: पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, पुरानी रंजिश मे की गयी थी हत्या

Azamgarh News: अभियोजन कहानी के अनुसार मुरली यादव पुत्र खिलावन यादव निवासी सुम्भाडीह थाना पवई का दामाद लाल बहादुर यादव पुत्र रामपलट निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर 29 जून 1999 को अपने गांव से ससुराल से आ रहा था।

Shravan Kumar
Published on: 7 Aug 2023 9:54 PM IST
Azamgarh News:  पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा, पुरानी रंजिश मे की गयी थी हत्या
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(Pic: Social Media)

Azamgarh News: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह रामानंद ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुरली यादव पुत्र खिलावन यादव निवासी सुम्भाडीह थाना पवई का दामाद लाल बहादुर यादव पुत्र रामपलट निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर 29 जून 1999 को अपने गांव से ससुराल से आ रहा था। तभी रास्ते में चकिया तिराहे पर लगभग रात नौ बजे पुरानी रंजिश को लेकर राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम तथा राधेश्याम का लड़का हरिप्रसाद व दो अन्य लोगों ने लाल बहादुर के स्कूटर रोक लिया। राधेश्याम तथा हरिप्रसाद ने बहादुर को गोली मार दी। घायल लालबहादुर को फूलपुर सरकारी अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बीएचयू ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान 1 जुलाई को लाल बहादुर की मृत्यु हो गई।

24 साल पहले पुरानी रंजिश में मारी गई थी गोली

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी मुरली, नायब तहसीलदार, श्रीकांत तिवारी, श्यामजीत, दयाशंकर मिश्र, हीरावती, रामपलट, लालजी, कृपाशंकर, मोहम्मद नसीम फारूखी, लाल साहब यादव, उपनिरीक्षक काशीनाथ यादव तथा चीफ फार्मासिस्ट राजेंद्र प्रसाद बरनवाल को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधेश्याम तथा हरिप्रसाद को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।



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Shravan Kumar

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