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Ballia News: पूर्व सपा नेता नारद राय सहित उन्नीस आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, 13 साल पुराना था मामला

Ballia News: शहर कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी प्रभाकर तिवारी ने गत 2 अप्रैल 2010 में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपियों ने जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाल कर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 16 Jun 2023 9:09 PM IST
Ballia News: पूर्व सपा नेता नारद राय सहित उन्नीस आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी, 13 साल पुराना था मामला
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पूर्व सपा नेता नारद राय (Pic: Newstrack)

Ballia News: अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी प्रभाकर तिवारी ने गत 2 अप्रैल 2010 को सपा नेता व पूर्व मंत्री नारद राय सहित उन्नीस आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 341, 283 में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने तहरीर में आरोप लगाया था कि सपा नेता व पूर्व मंत्री नारद राय सहित उन्नीस आरोपियों ने जिला मुख्यालय पर जुलूस निकाल कर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा सड़क जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि सांसद विधायक विशेष न्यायालय की अपर न्यायिक दंडाधिकारी तपस्या त्रिपाठी के न्यायालय ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष व विरोधी पक्ष की दलील सुनने के बाद पूर्व मंत्री नारद राय सहित उन्नीस आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

नारद राय जिले की बलिया सीट से वर्ष 2002 से 2007 और 2012 से 2017 तक विधायक रहे तथा मुलायम सिंह यादव की पूर्ववर्ती सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री तथा अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार में खेल मंत्री रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के एक राज्य मंत्री के निजी सचिव के विरुद्ध जिले के एक पुलिस निरीक्षक को धमकी, अपशब्द बोलने व लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने के मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस को अपशब्द और धमकी देने के अरोपी पर मुकदमा दर्ज

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के गड़वार थाने में प्रभारी निरीक्षक अपराध राम अनुराग शुक्ला की तहरीर पर योगी सरकार के एक राज्य मंत्री के निजी सचिव विनोद सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धमकी, अपशब्द बोलने व लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप की धारा ( 504, 507 व 186 ) में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक शहर वैभव पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने राम अनुराग शुक्ला की तहरीर का उल्लेख करते हुए बताया कि वह गत 13 जून को गड़वार थाने के थाना प्रभारी राज कुमार सिंह के अवकाश पर रहने के कारण राम अनुराग शुक्ल थाना प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे कि स्वयं को एक राज्य मंत्री का सचिव विनोद सिंह बताकर एक शख्स ने थाना प्रभारी के सीयूजी नम्बर पर फोन किया तथा उसने फोन पर काफी अभद्र अपशब्द बोले तथा जेल भेज देने व जूते मारने की धमकी दी।

इस घटना के बाद प्रभारी निरीक्षक अपराध राम अनुराग शुक्ला ने थाना प्रभारी का सीयूजी नम्बर एक वरिष्ठ उप निरीक्षक को दे दिया तो फिर विनोद सिंह द्वारा काल किया गया। वरिष्ठ उप निरीक्षक ने काल रिसीव किया तो फिर विनोद सिंह ने थाना प्रभारी व अन्य लोगों को अपशब्द बोले तथा धमकी दी। जूता से मरवाऊंगा, पुलिस की औकात क्या है तथा जेल में डालने जैसे शब्दों का प्रयोग किया। विनोद सिंह ने स्वयं को सोनम राज्य मंत्री का सचिव बताया है।



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Karuna Sindhu Singh

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