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Balrampur News: कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद सहित 53 हजार रूपए का लगाया जुर्माना

Balrampur News: बलरामपुर जिला की एक अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 26 दिन बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी दोषी मानते हुए दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Published on: 26 July 2023 10:39 PM IST
Balrampur News: कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद सहित 53 हजार रूपए का लगाया जुर्माना
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जिला एवं सत्र न्यायलय बलरामपुर: Photo- Newstrack

Balrampur News: बलरामपुर जिला की एक अदालत ने 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 26 दिन बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी दोषी मानते हुए दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 53 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।

जिला एवं सत्र न्यायलय की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 26 दिन बाद अपने एक फैसले की सुनवाई करते हुए 12 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 53 हजार रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा आरोपी को भुगतना पड़ेगा।

बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम

जिला अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान गांव का विनोद कुमार मौर्य नाम का युवक मोटरसाइकिल से आया। और उसने 12 वर्षीय एक बच्ची को बेल तोड़ने के बदले में 10 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ लिवा ले गया। और बच्ची को गांव के पास स्थित जापुर भरिया जंगल में ले गया।

जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। रात होने पर जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजन साथ में खेल रहे बच्चों से पूछताछ की। पूंछतांछ के आधार पर जब खोजबीन हुई तो बच्ची जंगल में खून से लथपथ पड़ी मिली। जिसके बाद बच्ची की पीड़ित बाप ने आरोपी बिनोद के नाम नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया।

संबंधित मामले पर विवेचना शुरू हुई। कोतवाली पुलिस ने मामले में 30 जून को चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायालय ने दोनो पक्षों की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य पर सुनवाई सुनी। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायलय की विशेष अदालत के न्यायधीश जाहेंद्र पाल सिंह ने आरोपों को सही माना और आरोपी विनोद कुमार मौर्य उर्फ बिन्नी पुत्र विनोद मौर्य निवासी ग्राम दुबौलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 53 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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