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बार काउन्सिल आफ इंडिया: बार एसोसिएशनों के बारे में दिये बयान की निंदा

अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं के क्रियाकलाप में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मनन मिश्र का बयान, संस्थाओं के वैधानिक अधिकारों के विपरीत है।

SK Gautam
Published on: 25 Nov 2019 2:16 PM GMT
बार काउन्सिल आफ इंडिया: बार एसोसिएशनों के बारे में दिये बयान की निंदा
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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अमरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में बार काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के बार एसोसिएशनों के चुनाव से संबंधित दिए गए बयान की निंदा की गई है।

कहा गया कि उनका यह बयान उनका निजी बयान है, न कि बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा पारित किया गया है। श्री सिंह का कहना है कि बार एसोसिएशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाएं हैं।

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अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं के क्रियाकलाप में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि मनन मिश्र का बयान, संस्थाओं के वैधानिक अधिकारों के विपरीत है।

वकीलों में भ्रम बढ़ाने वाला है। श्री सिंह ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ के बयान की भी निंदा की है।

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कहा कि बार काउंसिल का कार्य अधिवक्ता एकता कायम रखने का है, न कि भड़काऊ बयान देकर वकीलों में संघर्ष पैदा करने का। बैठक में अधिवक्ता विनोद राय, रामानन्द शुक्ल, मोहित कुमार सिंह, वी.सी. श्रीवास्तव, धनंजय कुमार, कोमल पाठक, दिनेश कुमार चंद्र त्रिपाठी, राय साहब यादव आदि उपस्थित थे।

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