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69000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, सरकार ने ऐसे मौके पर आज किया ये ऐलान

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गत 3 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा किया जाए। यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है।

Vidushi Mishra
Published on: 6 May 2020 7:25 AM GMT
69000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, सरकार ने ऐसे मौके पर आज किया ये ऐलान
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69000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला, सरकार ने ऐसे मौके पर आज किया ये ऐलान

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज एक बड़ा फैसला देते हुए काफी समय से लम्बित 69 हजार शिक्षक भर्ती के मामले में जल्द भर्ती करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा किया जाए। यह फैसला सरकार के पक्ष में आया है। 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का ओदश दिया है।

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सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गत 3 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिसे आज सुनाया गया। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष कई अपीलों पर फाइनल सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला दिया गया।

इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे।

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे। जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुई और उक्त निर्देश दिए गए थे। इस भर्ती मामले में अभ्यर्थी राजधानी में धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं।

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आखिरकार अभ्यर्थियों को सफलता मिली

दरअसल अर्हता अंकों को लेकर मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट गई है लेकिन इसकी लचर पैरवी को लेकर अभ्यर्थी नाराज भी हुए थें।

नाराज अभ्यार्थी चाहते हैं कि लखनऊ बेंच में होने वाली सुनवाई में महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराए. इसके अलावा उनकी यह भी मांग थी कि कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखें।

इन लोगों की मांग है कि सरकार न्यायालय के अंतरिम आदेश पर आरक्षित वर्ग के लिए 60 और अनारक्षित वर्ग के लिए 65 फीसदी पासिंग मार्क पर भर्ती अतिशीघ्र पूरी करवाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक अवसाद से मुक्त कराए। काफी लम्बी मशक्कत के बाद आखिरकार अभ्यर्थियों को सफलता मिली।

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Vidushi Mishra

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