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आजम को जोर का झटका, अब इनकी यूनिवर्सिटी का होगा ये हाल
ये सभी भूमि रेत, नदी और चकरोड की है। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त कोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन एसडीम के आदेशों को खारिज कर दिया था। मंडल आयुक्त कोर्ट ने मामले से जुड़े तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।
रामपुर: कभी विवादित बोल, कभी तीखी टिप्पणी करके हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान की मुश्कीलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है, आजम खान को करीब 17 एकड़ जमीन वापस करनी पड़ेगी।
दरअसल, ये सभी भूमि रेत, नदी और चकरोड की है। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त कोर्ट ने सोमवार को तत्कालीन एसडीम के आदेशों को खारिज कर दिया था। मंडल आयुक्त कोर्ट ने मामले से जुड़े तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं।
देखिए पूरा मामला...
बताया जा रहा है कि यह मामला चकरोड और सार्वजनिक भूमि को दूसरी भूमि में बदलने का है। 2012 में एसडीएम टांडा ने जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाली चकरोड और सार्वजनिक भूमि को बदलने के आदेश दिये थे।
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इसके बाद डीएम ने 2017 में राजस्व बोर्ड परिषद इलाहाबाद में चार केस दायर कराये थे। 3 अगस्त 2018 को राजस्व बोर्ड परिषद इलाहबाद ने केस चलाने की अनुमति दी।
राजस्व बोर्ड के आदेश के खिलाफ आज़म खान ने 20 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। 26 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने आज़म खां की याचिका को खारिज कर दी थी।
23 जनवरी 2019 को राजस्व बोर्ड इलाहबाद ने मुरादाबाद मण्डलायुक्त को सुनवाई का आदेश दिया, इसके साथ ही 4 सप्ताह के अंदर इस मामले का निस्तारण करने का भी आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक 2 सितम्बर 2019 को मण्डलायुक्त मुरादाबाद ने तत्कालीन एसडीम के आदेशों को खारिज किया।
भूमि एक बार फिर सार्वजनिक...
मंडल आयुक्त मुरादाबाद के इन आदेशों के बाद जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर ली गई चकरोड की भूमि एक बार फिर सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानी जाएगी और सरकार की संपत्ति होगी। इस चकरोड पर आम किसानों को गुजरने का अधिकार होगा।
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आजम खान पर दर्ज हुए 78 केस...
उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान की मुश्कीलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम खान के ऊपर अबतक 78 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए आलियागंज के किसानों की जमीन कब्ज़ा करने के आरोपों में आजम खान के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
इसके साथ ही साथ यतीमखाना में भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमे दर्ज हो चुके है। शत्रु संपत्ति के मामले में दो मुकदमे दर्ज हैं। किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, 2700 खैर के पेड़ों की चोरी का भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र के आरोपों में दो मुकदमे दर्ज हैं।