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चूहे की मौत या हत्या? 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Rat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में चूहे की हत्या मामला एक बार फिर चर्चा में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चूहे की हत्या मामले में कोर्ट में 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

Jugul Kishor
Published on: 13 April 2023 9:27 AM GMT (Updated on: 13 April 2023 11:58 AM GMT)
चूहे की मौत या हत्या? 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
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चूहा ( सोशल मीडिया)
Rat Murder Case: उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में चूहे की हत्या मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने चूहे की हत्या मामले में कोर्ट में 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जानकारों का कहना है कि इतिहास में इस तरह का पहला में जिसमें चूहे की हत्या के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं, अब चार्जशीट भी दाखिल हो गई है।

225 रुपयों में चूहे का पोस्टमार्टम हुआ

चूहे की मौत का कारण जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्ट के लिए चूहे को भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) बरेली ले जाया। विकेंद्र बताते हैं कि चूहे का शव खराब ने इसलिए एसी कार से उसको बरेली ले जाया गया, जहां 225 रुपये की पोस्टमार्टम कराने के लिए रसीद भी कटवानी पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तय की थी। पुलिस को भी 30 पन्नों की चार्जशीट तैयार करने में चार से पांच हजार रुपये खर्च करने पड़े हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या?

पोस्टमार्टम होने के बाद चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि चूहे का लीवर और फेफड़े पहले से खराब थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूहे की मौत नाली के पानी में डूबने से नहीं हुई है, उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। वह पहले से कई बीमारियों से ग्रसित था।

जमानत पर बाहर है आरोपी

इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में थाने से ही जमानत दे दी थी और फिर मनोज ने पांच दिन बाद कोर्ट पहुंचकर कहा कि मैं समर्पण करने आया हूं। कोर्ट ने मनोज को कुछ देर बाद अग्रिम जमानत भी दे दी थी।

पुलिस ने चार्जशीट में क्या लिखा?

पुलिस ने मनोज को आरोपी मानते हुए 30 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि मनोज धारा 11(पशुक्रूरता निवारण अधिनियम) और धारा 29 (पशु हत्या या अपाहिज करना) में आरोपित पाया गया है। चार्जशीट को मजबूत बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि चूहे के फेफड़े ख़राब थे, उनमें सूजन थी, लीवर में भी इन्फेक्शन था। इसके आलावा चूहे की माइक्रोस्कोपीक जांच में भी ये स्पष्ट किया गया था कि चूहे की मृत्यु दम घुटने से हुई है।

जानें क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बदायूं जनपद के सदर कोतवाली का है, जहां बीते साल 25 नवंबर को मनोज नाम का युवक चूहे को नाले में डुबोकर मार रहा था, साथ ही चूहे के पत्थर भी बांधे हुए थे। इस दौरान उसी रास्ते पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा जा रहे थे। उन्होने चूहे को बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन चूहा मर गया। जिसके बाद पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने आरोपी मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी।

Jugul Kishor

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