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Bulandshahr News: छेड़छाड़ और रेप का प्रयास करने के जुर्म में दोषी को 5 साल कारावास, 27 हजार का जुर्माना

Bulandshahr News: न्यायधीश ने मामले में पीड़िता के पड़ोसी मदन को 5 वर्ष के कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 18 April 2023 1:26 PM IST
Bulandshahr News: छेड़छाड़ और रेप का प्रयास करने के जुर्म में दोषी को 5 साल कारावास, 27 हजार का जुर्माना
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5 years imprisonment (photo: social media )

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास व छेड़छाड़ करने के आरोपी को अपर जिला जज त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या 3 की न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी करार दे सजा सुनाई है। न्यायधीश ने मामले में पीड़िता के पड़ोसी मदन को 5 वर्ष के कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपरसत्र न्यायालय त्वरित न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या 3 बुलंदशहर के एडीजीसी नितिन त्यागी व अजीत सक्सेना ने बताया कि खुर्जा में 19 जून 2019 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि को वह घर पर सो रही थी तथा परिवार के अन्य लोग छत पर सोये हुए थे। रात्रि के करीब 1 बजे पड़ोसी मदन पुत्र राजपाल सिंह घर की दीवार फांदकर घर में घुस आया और आते ही अभद्रता की एवं दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के कपड़े भी फाड़ दिए। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर उसका पति व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए जिन्होंने पीड़िता को आरोपी से बचाया। घटनास्थल से भागते समय आरोपी द्वारा फायर किया गया एवं पीड़िता को पुलिस को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था।

इन धाराओं में दर्ज था मुकदमा

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 452 376 511 504 506 आईपीसी के तहत मदन पुत्र राजपाल निवासी खुर्जा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी थी।

पड़ोसन से रेप की कोशिश पर मिली ये सजा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी व अजीत सक्सेना ने बताया कि मामले में पुलिस ने गंभीरता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया था।

और सुना दिया फैसला

अपरसत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष 3 की न्यायधीश रितिका त्यागी ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के उपरांत आरोपी मदन पुत्र राज्यपाल निवासी खुर्जा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास और ₹27000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।



Sandeep Tayal

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