लॉकडाउन: जिलाधिकारी का सख्त आदेश, यहां दुकानें रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिया देशभर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान बेवजह सड़कों पर आने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के जिलाधिकारी ने एक नया आदेश दिया है

Ashiki
Published on: 19 April 2020 2:34 AM GMT
लॉकडाउन: जिलाधिकारी का सख्त आदेश, यहां दुकानें रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी
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बुलंदशहर: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिया देशभर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान बेवजह सड़कों पर आने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने एक नया आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार अब बुलंदशहर में किराने की दुकानें रात 12:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक ही खुलेंगी।

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जिलाधिकारी के नए आदेश को किराना व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही अव्यवहारिक बता रहे हैं। वहीं यह भी दावा कर रहे हैं कि किराने को छोड़कर अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जब पहले की तरह खुलेंगी तो लोग उसका बहाना बनाकर भी सड़कों पर निकल सकते हैं। डीएम का नया आदेश लोगों को सड़कों पर आने से नही रोक पाएगा।

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जिले के अलग-अलग कस्बों में चिकित्सा सेवा को छोड़कर दिन में 4 घंटे ही अवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलती हैं और उनमें लगभग 40 प्रतिशत दुकानें किराने की हैं। लेकिन नए फरमान के बाद किराने की दुकानें अब रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगी। जो दुकानदारों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए सही बताई जा रही हैं।

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