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Bulandshahr News: 25 साल के दरिंदे को 25 साल का कठोर कारावास, 5 साल की मासूम से की थी दरिंदगी

Bulandshahr News: एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बालिका के साथ दुराचार की घटना को जघन्य अपराधों की श्रेणी में शामिल कर पुलिस ने मामले की गहनता से विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

Sandeep Tayal
Published on: 1 Jun 2023 12:11 AM IST (Updated on: 1 Jun 2023 12:16 AM IST)
Bulandshahr News: 25 साल के दरिंदे को 25 साल का कठोर कारावास, 5 साल की मासूम से की थी दरिंदगी
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(Pic: Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 25 साल के दरिंदे लाला उर्फ छाबड़ा को बुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश ध्रुव राय ने दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 35,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पिता था काम में व्यस्त, मासूम को उठा खेत में ले गया था

स्पेशल पॉस्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक और आशुतोष कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2019 को 5 साल की मासूम बच्ची अपने पिता के पास ठेले पर खड़ी थी, तभी लाला उर्फ छबड़ा पुत्र नरेश निवासी मोहनकुटी बाई पास थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और काली नदी के पास खेत में बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके साथ दुराचार किया। रेप के दौरान बच्ची की चीख निकलने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने लाला उर्फ छबड़ा निवासी बुलंदशहर के खिलाफ कोतवाली नगर में मुअसं- 1105/19 धारा- 363, 376एबी भादवि व 4 पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराया था।

पुलिस की सशक्त पैरवी, ढाई साल में सिद्ध हुआ दोष

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बालिका के साथ दुराचार की घटना को जघन्य अपराधों की श्रेणी में शामिल कर पुलिस ने मामले की गहनता से विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस की सशक्त भैरवी के चलते जघन्य घटना में महज ढाई साल में आरोपी को दोषी करार दे सजा सुनाई जा सकी। एसएसपी ने बताया कि बीच में कोरोना काल भी था।

दरिंदे को ये सजा हुई मुकर्रर

स्पेशल पॉस्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वरुण कौशिक और आशुतोष कुमार ने बताया कि बुधवार को मामले को लेकर स्पेशल फोर्स को कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश ध्रुव राय ने कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी लाला उर्फ छबड़ा को दोषी करार देते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 35000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पीड़िता का पिता बोला-कोर्ट पर था पूरा भरोसा

पीड़िता के पिता ने कोर्ट द्वारा दरिंदे को सजा सुनाने पर संतोष जताया है हालांकि अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार ने कोर्ट से दरिंदे को फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन 25 साल के कठोर कारावास और 35000 अर्थदंड की सजा को लेकर भी पीड़ित परिवार ने संतोष जताया और कहा कि उसे न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि दोषी को सजा जरूर मिलेगी।



Sandeep Tayal

Sandeep Tayal

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