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सोमनाथ भारती गिरफ्तार: दारोगा से की बदसलूकी, रायबरेली से अमेठी पुलिस के हवाले
शनिवार को अमेठी दौरे पर विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि 'उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं।'
रायबरेली: अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री एवं विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। पहले अमेठी में रविवार देर रात मुकदमा फिर आज सुबह रायबरेली में उन पर स्याही फेके जाने का मामला ठंडा भी नही पड़ा था कि रायबरेली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अमेठी पुलिस के हवाले किया। जहां पुलिस उन्हें थाने ले गई बाद में उनका मेडिकल कराया। वहीं शाम होते-होते रायबरेली में भी विधायक सोमनाथ वा उनके 15 से 20 समर्थकों के खिलाफ शहर कोतवाल ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है।
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विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा था
गौरतलब रहे कि बीते शनिवार को अमेठी दौरे पर विधायक सोमनाथ भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि 'उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं।' इससे हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह खासा खफा थे। आज पुलिस जब विधायक को रायबरेली के सर्किट हाउस में रोक रही थी और विधायक सीएम यूपी के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे थे तभी जितेंद्र सिंह ने उनके सिर और चेहरे पर स्याही डाल दी। इससे विधायक सोमनाथ भारती ने दरोगा से बदसलूकी की। बाद में रायबरेली पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर अमेठी आई और अमेठी पुलिस के हवाले किया।
अमेठी में पुलिस ने विधायक को जायस कोतवाली में ले जाकर रखा
अमेठी में पुलिस ने विधायक को जायस कोतवाली में ले जाकर रखा। फिर सीएचसी में मेडिकल कराकर विधायक को जगदीशपुर थाने में ले गई। बताया जा रहा है पुलिस उन्हें आज ही सुलतानपुर के दीवानी न्यायालय में पेश करेगी। उधर रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरूद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस की तहरीर के अनुसार अमेठी के जगदीशपुर पुलिस ने कहा था कि विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 A की बढ़ोतरी की गई है।
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इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है। जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वो और उनके समर्थक पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया। जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह न आईपीसी की 147, 332, 353, 595 (2) 153 A, 504, 506 धारा में दर्ज करवाया।
रिपोर्ट- नरेन्द्र सिंह
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