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चीफ जस्टिस की बेंच ने आधे घंटे में करीब 550 केसों का किया निस्तारण
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलो में दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल लगभग साढ़े पांच सौ याचिकाओं को आधे घंटे में निस्तारित कर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलो में दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल लगभग साढ़े पांच सौ याचिकाओं को आधे घंटे में निस्तारित कर दिया है।
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कोर्ट ने प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचियों से सी आर पी सी की धारा438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए अधीनस्थ न्यायालय में दो सप्ताह के भीतर अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए याचियों की गिफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने हनुमंत राय उर्फ़ सौरभ दुबे व 6 अन्य सहित सैकड़ो याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी के आरोपों को देखते हुए हस्तक्षेप का कोई आधार नही है।जब कोर्ट ने मुख्य मांग स्वीकार नही की तो अन्य पर निर्देश देना उचित नही रहेगा।याची को अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है।यदि वह अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करता है तो 25 जुलाई तक गिरफ्तार न किया जाय।