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लॉकडाउन: सीएम योगी का आदेश, ये आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी

कोरोना को लेकर पूरे देह में दहशत का माहौल बना है। शासन की तरफ से जिला प्रशासन को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया है।

Aradhya Tripathi
Published on: 23 March 2020 8:43 PM IST
लॉकडाउन: सीएम योगी का आदेश, ये आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी
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लखनऊ: कोरोना को लेकर पूरे देह में दहशत का माहौल बना है। कोरोना के कहर से बचने के लिए सभी राज्यों की सरकारों द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिसके चलते पूरे यूपी में सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अब सरकार ने कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के बाद आवश्यक सेवाओं को जारी रखने को कहा है। शासन की तरफ से जिला प्रशासन को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया है।

ये वस्तुएं हैं शामिल

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जिन सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है, उनमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, गृह एवं गोपनध्कारागार प्रशासन एवं सुधार (पुलिस सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल), कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन शामिल हैं। इसके अलावा ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेण्टर), नगर विकास, खाद्य एवं रसद (फल, सब्जी, दूध, डेरी, किराना, पेयजल), आपदा एवं राहतध्राज्य सम्पत्ति विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, अग्नि शमनध्सिविल डिफेन्स, आपातकालीन सेवाएं, टेलीफोन, इण्टरनेट, डेटा सेण्टर, नेटवर्क सर्विसेज, आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 सम्बन्धित सेवाएं भी आवश्यक वस्तुओं में शमिल हैं।

बैंक, मीडिया व पेट्रोल पम्प भी शामिल

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साथ ही ऐसे डेटा सेण्टर जो आई0टी0 सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक हैं, डाक सेवाएं, बैंक, ए0टी0एम0, बीमा कम्पनियां, ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रासरी), प्रिण्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0 गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन), दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाइयों की निर्माण इकाइयां, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाइयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाइयां एवं विक्रेता आदि शामिल हैं।

वर्क फ्रॉम होम की अनुमति

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इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी के लिए सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

सिर्फ आवश्यक वाहनों की अनुमति

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इस अवधि में सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मिलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थिति में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।



Aradhya Tripathi

Aradhya Tripathi

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