बनारस में बदल जाएगी कमर्शियल पॉलिसी, दुकानों के खुलने की टाइमिंग फिर चेंज

वाराणसी के जिलाधिकारी का नया फरमान सिर्फ आम दुकानों पर ही लागू होगा। शराब की दुकानों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Shivani Awasthi
Published on: 9 May 2020 3:23 PM GMT
बनारस में बदल जाएगी कमर्शियल पॉलिसी, दुकानों के खुलने की टाइमिंग फिर चेंज
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वाराणसी। लॉकडाउन में एक बार फिर से दुकानदारों और लोगों के लिए नियम कायदे बदलने जा रहे हैं। रविवार यानी 10 मई से जिले में नई कमर्शियल पॉलिसी लागू होने जा रही है। इसके तहत दुकानों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग बदल जाएगी। अब सुबह सात बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जबकि मोबाइल, हार्डवेयर और अन्य जरूरी दुकानें हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही खुलेंगी। जिलाधिकारी के इस नए फरमान के साथ सवाल उठने लगे हैं कि क्या सभी नियम और कायदे आम इंसानों के लिए ही हैं।

शराब की दुकानों की टाइमिंग में चेंज नहीं

जिलाधिकारी का नया फरमान सिर्फ आम दुकानों पर ही लागू होगा। शराब की दुकानों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शराब की दुकानें पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। जिलाधिकारी का नया फरमान किसी के गले नहीं उतर रहा है।

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कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन लगातार बदलाव कर रहा है। अब जबकि 10 मई से फिर से बदलाव होने जा रहे हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा धज्जियां शराब की दुकानों पर हो रही हैं। दुकानों पर लंबी-लंबी लाइनें लगते हर किसी ने देखा। इन दुकानों पर कार्रवाई के बजाय कार्रवाई की जा रही है जरूरी सामानों की दुकानों पर।

क्या-क्या बदलेंगे नियम ?

डीएम कौशल राज शर्मा ने 10 मई से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू रखने की नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत नगर निगम सीमा के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे किराना स्टोर, रसोई गैस, मेडिकल स्टोर आदि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगी। जबकि मोबाइल फोन, बिजली के उपकरण वाली दुकानें, प्लंबिंग के उपकरण वाली दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल के साथ ही 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, बुक शॉप, स्टेशनरी की दुकानें आदि सभी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल गुरुवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी।

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इतने बजे तक होगी होम डिलीवरी

सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, गैस आदि की होम डिलीवरी वाहनों के माध्यम से शाम 5 बजे तक अनुमन्य होगी। आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मण्डी व ग्रामीण क्षेत्र की सभी गल्ला मण्डियां सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी।

आशुतोष सिंह

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