×

कांग्रेस को झटका: अदिति व राकेश सिंह की याचिका खारिज, इसलिए हुआ फैसला

इस मामले में सुनवाई के बाद विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक अदिति सिंह और विधायक राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद नहीं होगी।

Newstrack
Published on: 13 July 2020 1:04 PM GMT
कांग्रेस को झटका: अदिति व राकेश सिंह की याचिका खारिज, इसलिए हुआ फैसला
X

रायबरेली: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी को करारा झटका लगा है। पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से पार्टी के दो विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह की सदस्यता रद करने की याचिका को आज विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया है। दोनो ही विधायक अब कांग्रेस में बने रहेंगे।

विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा

आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीते दिनो विधायक अदिति सिंह और जिले के हरचंदपुर सीट से पार्टी विधायक राकेश सिंह के बगावती तेवर के कारण दलबदल कानून के तहत इनकी विधानसभा सदस्यता रद करने के लिए विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पास पत्र भेजा था। इस मामले में सुनवाई के बाद विधानसभाध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक अदिति सिंह और विधायक राकेश सिंह की विधानसभा सदस्यता रद नहीं होगी।

नही भाया हरा, नारंगीः मांग है पांच दिन करने दें कारोबार, खुलें सभी दुकानें

14 जुलाई को होगी सुनवाई

उधर कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर अदालत से मांग की है कि वह विधानसभाध्यक्ष को निर्देशित करें कि याची की अजयों को शीघ्र निस्तारित करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस के दो विधायकों अदिति सिंह और राकेश सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने दिया है। मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

पार्टी विरेाधी गतिविधियां शुरू कर दीं

अराधना मिश्रा के वकील केसी कौशिक का तर्क था कि अदिति और राकेश 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, बाद में उन्होंने पार्टी विरेाधी गतिविधियां शुरू कर दीं। उनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के सामने अर्जी दी गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की नजीर है कि सदस्यता समाप्त करने वाली अर्जियां तीन सप्ताह के भीतर निस्तारित कर दी जाएं। इस मामले में तीन माह बाद भी स्पीकर ने अर्जी निस्तारित नहीं की।

रिपोर्टर- नरेन्द्र सिंह, रायबरेली

हर तरफ लाशें: बर्बाद हो गया काजीरंगा पार्क, मर रहे जंगली जानवर

Newstrack

Newstrack

Next Story