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लॉकडाउन 4: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन एक-एक कर सभी राज्यों ने अपनी-अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का एलान कर दिया है।
लखनऊ: लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन एक-एक कर सभी राज्यों ने अपनी-अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का एलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा।
प्रदेश सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रदेश में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो रेल सेवा भी इस दौरान प्रतिबंधित रहेगी।
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गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रदेश के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर रोक लगी हुई है। खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं दी जाएगी।
जानिए क्या मिलेगी छूट
-शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ज़रूरी आवागमन को छोड़कर बाक़ी पूरी तरह बन्द रहेगा।
-कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर औद्योगिक इकाइयां शर्तों के साथ चलती रहेंगी।
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-राज्यों के साथ सहमति के आधार पर बसें और यात्री वाहनों के लिए अभी अनुमति नहीं है, इसके लिए अलग से आदेश जारी होगा।
-बाज़ार खोले जाएंगे, लेकिन अलग अलग दिनों के हिसाब से, इनमें कोरोना को लेकर सामान्य दिशानिर्देश लागू होंगे।
-इसके अलावा प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।
-ग्रामीण और नगर पालिकाओं में कंटेन्मेंट ज़ोन को छोड़कर सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।
-बारात घर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति के साथ शादियां हो सकती हैं, जिसमें अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं।
-रेस्टोरेन्ट में होम डिलीवरी की अनुमति के साथ मिठाई की दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री होगी, बैठकर नहीं खिलाया जा सकता।
-समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे।
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-स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायी अपना काम एहतियातों के साथ शुरू कर सकते हैं।
-निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अनुमति के साथ ऑपरेशन किया जा सकता है।
-चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। 2 बच्चों को भी अनुमति।
-नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉट्सपोर्ट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट होगी।
सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश