TRENDING TAGS :
लॉकडाउन 4: लखनऊ में लागू होगा ये नियम, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन-4 में यूपी की राजधानी लखनऊ में 20 मई से लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के तहत नए नियम लागू किए गये हैं।
लखनऊ: लखनऊ: लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन एक-एक कर सभी राज्यों ने अपनी-अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस का एलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन-4 में यूपी की राजधानी लखनऊ में 20 मई से लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के तहत नए नियम लागू किए गये हैं।
लखनऊ में लागू होने वाले दिशा-निर्देश
1. कटेनमेन्ट जोन में समस्त सेवायें बंद रहेंगी केवल स्वास्थ्य,स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी के कर्मचारियों का आवागमन रहेगा।
2 कंटेनमेंट जोन की परिधि से 250 मीटर के बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। शेष सारी दुकानें बंद रहेंगी।
3. शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर वहां पर समस्त आवागमन निषिद्ध रहेगा।
यह भी पढ़ें...डिप्टी सीएम ने बनाई कमेटी: AKTU के कुलपति हैं अध्यक्ष, करेंगे ये अहम काम
4. प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलेंगे। इसके लिए बैठक कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी।
5. बफर व कन्टेनमेंट जोन के बाहर स्थित रेस्टोरेंट के लिए केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
6 मिठाई की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ग्राहक सामग्री खरीद सकेंगे लेकिन मिठाई की दुकानों व रेस्टोरेंट में ग्राहकों का बैठने पर रोक जारी।
7. स्ट्रीट वेंडरों की व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
8 नर्सिग होम व निजी अस्पताल की व्यवस्था के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।
9. प्रिंटिंग प्रेस व ड्राई क्लीनर्स की दुकानें कंटेनेमेंट जोन व बफर जोन को छोड़कर अन्य जगह खुलेंगी। सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व ग्लब्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सुबह-शाम दुकानों को सेनेटाइज किया जायेगा।
यह भी पढ़ें...चीन से जा रही कंपनियों को UP में लाने की बड़ी तैयारी, मंत्री ने बताया प्लान
10. सभी दुकानदार खरीद के पहले व उसके बाद सेनेटाइजर का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्राहक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
11. सभी दुकानदारोें को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना होगा तथा इसके एप के प्रयोग के लिए प्रेरित करने वाले होर्डिग या फ्लैक्स लगाये जायेंगे तथा अधिकतम ग्राहकों से पूछेंगे कि आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर लिया गया है या नहीं?
12 प्रत्येक मार्केट सप्ताह में एक दिन (इसमें सम्मिलित सभी दुकाने) अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी और उसी दिन नगर निगम द्वारा उस मार्केट का सेनेटाइजेशन कार्य किया जायेगा।
13 समस्त सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
14. समस्त होटल, जो स्वास्थ्यकर्मियों आदि के क्वारंटाइन किये जाने के लिए या अधिकृत रूप से पेड क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किये गये हैं, को छोड़कर बंद रहेंगे।
यह भी पढ़ें...शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए तारीख का एलान, इस यूनिवर्सिटी में मिलेगा प्रमाण पत्र
15. खेल परिसर और स्टेडियम को बंद रखा जायेगा।
16. सार्वजनिक पार्क जो लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, वहां पर कार्मिकों की तैनाती की जायेगी और उनकी मॉनीटरिंग के लिए निगरानी समिति बनाई जायेगी।
सार्वजनिक पार्क या स्टेडियम में टहलने, योग के लिए सुबह 07ः00 बजे से 10ः00 बजे तक तथा शाम को 05ः00 बजे से 07ः00 बजे तक खुले रहेंगे। पार्क में टहलने वाले सभी लोगों को फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा और समुचित
सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त पार्को में ध्वनि संयत्र लगाकर पार्क बंद होने की सूचना निर्धारित समय के 15 मिनट पूर्व विस्तारित कर दिया जायेगा।
रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव