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कुलदीप सिंह सेंगर पर कानून का शिकंजा, इस मामले में कोर्ट ने बनाया आरोपी

उन्नाव रेप केस के आरोपी और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर पर आरोप तय किए हैं।

Dharmendra kumar
Published on: 13 Aug 2019 1:59 PM GMT
कुलदीप सिंह सेंगर पर कानून का शिकंजा, इस मामले में कोर्ट ने बनाया आरोपी
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नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस के आरोपी और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायक पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर पर आरोप तय किए हैं।

कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इस मामले में बड़ी साजिश रची गई है। पुलिस वहां पहुंची लेकिन इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़िता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे।

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जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर दिए। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

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इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में केस चलेगा और सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक गवाहियां होंगी।

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कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पिता को मारा गया, इस दौरान शरीर चोट आने की वजह से घटना के चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा षडयंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि पीड़िता इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज न कर पाए।

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कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पुलिस ने जिस दौरान पीड़िता के पिता को पीटा, उस वक्त के गवाहों के बयान से साफ है कि सेंगर पुलिस के संपर्क में था।

Dharmendra kumar

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