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कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर केस

सरकार की तरफ से लोगों को बड़ी राहत ये दी गई है कि अगर किसी के घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की सूचना देनी होगी।

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Published on: 23 Nov 2020 8:52 AM GMT
कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर केस
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नई नियम के मुताबिक यदि मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

लखनऊ: कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाये जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 200 से घटाकर 100 कर दिया है।

शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही अब शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड और डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

wedding कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर केस (फोटो:सोशल मीडिया)

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100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज हाल में सिर्फ 50 लोगों को आने की छूट

नई नियम के मुताबिक यदि मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। नियमों का उल्लंघन करने मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

इतना ही नहीं शादी में बुजुर्ग, बीमार को बुलाने की मनाही है। अगर कोई व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया। फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है।महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार की तरफ से लोगों को बड़ी राहत ये दी गई है कि अगर किसी के घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की सूचना देनी होगी।

Wedding Ceremony कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने जारी की नई गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर केस (फोटो:सोशल मीडिया)

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नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में पहले से ही लागू है आदेश

लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है। कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने की कोशिशों में लगी हुई है।

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