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फर्जी डिग्री लेने के मामले में बर्खास्त टीचरों की बर्खास्तगी पर रोक
धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था की पूर्व में इसी मामले में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के 30 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक लगा दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कासगंज के एक डिग्री कालेज से फर्जी डिग्रियां लेने के मामले में बर्खास्त किए गए चार अध्यापकों की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी तथा इस मामले को लेकर पहले से दाखिल याचिका के साथ इस याचिका को भी संलग्न करने का निर्देश दिया है।
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धर्मेंद्र कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता का कहना था की पूर्व में इसी मामले में न्यायालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के 30 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक लगा दी है।
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याची गण भी उन्हीं 90 बर्खास्त अध्यापकों में शामिल है। कोर्ट ने अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद याचीगण के खिलाफ 30 सितंबर 19 के बीएसए कासगंज के आदेश पर रोक लगा दी है तथा याचिका को इसी मामले में पहले से दाखिल याचिका के साथ संलग्न कर सुनवाई करने का आदेश दिया है।