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उद्यमों की स्थापना/विस्तारीकरण हेतु 72 घंटे के अंदर मिलेगी स्वीकृति: जिलाधिकारी

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 2020 को मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

Newstrack
Published on: 1 Oct 2020 1:32 AM IST
उद्यमों की स्थापना/विस्तारीकरण हेतु 72 घंटे के अंदर मिलेगी स्वीकृति: जिलाधिकारी
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उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 2020 को मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं।

झांसी: प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 2020 को मुख्य सचिव द्वारा उ0प्र0 सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। उक्त अधिनियम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो एमएसएमई के नवीन उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र इकाई स्वामी को 72 घण्टे के अन्दर जारी करेगी, जिससे उद्यम स्थापना से सम्बन्धित विभाग/अधिकारी 1000 दिन तक इकाई का निरीक्षण नहीं करेंगेे, इसी बीच इकाई स्थापना के साथ-साथ आवश्यक एनओसी आदि प्राप्त कर लेगी।

तत्क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार तथा इसी संहिता के अन्तर्गत जिलाधिकारी को 20.2344 हैक्टेयर (50 एकड़) तक भूमिके अर्जन अथवा क्रय के लिए अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार प्रनिनिधानित है। इस हेतु अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र प्रार्थना-पत्र के साथ ही उद्यमी को देना होगा। इसी क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नारंगी व हरी श्रेणी की इकाइयों के लिए अनापत्ति/सहमति का अधिकार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिनिधानित किया जा चुका है।

अधिनियम में श्रम विभाग जिलास्तरीय अधिकारी को श्रम विभाग से सम्बन्धित एनओसी जारी करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया जा चुका है। ऊर्जा विभाग द्वारा 20 किलोवाट तक औद्योगिक संयोजन झटपट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 20 किलोवाट से अधिक औद्योगिक संयोजन को निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सामान्यतः 04 दिवस के अन्दर समाधान करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। इसी प्रकार आवास विभाग द्वारा विकास प्राधिकरण स्तर पर महायोजना के अन्तर्गत प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उद्यमी के आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उपायुक्त उद्योग द्वारा बैठक में उपस्थित औद्योगिक/व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं उद्यमियों को अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करने हेतु अनुरोध किया गया।

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बैठक में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऋण योजनाओं में बैंक शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में आवेदन-पत्र होने के उपरान्त ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। जनपद का लीड बैंक होने के बावजूद भी पीएनबी द्वारा आवेदन-पत्रों के लम्बित होने तथा बैंक कर्मियों द्वारा उद्यमियों से अपेक्षित व्यवहार न किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक को कड़ी चेतावनी दी कि एक सप्ताह के अन्दर बैंक शाखाओं में लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण करायें तथा डेली स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समीक्षा में एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,सेण्ट्रल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, कार्पोरेशन बैंक,यूनियन बैंक आदि की प्रगति खराब पाई गई। शासन की योजनाओं में सहयोग न करने वाली ऐसी बैंकों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

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उक्त निर्देश जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने ’’जिला उद्योग बन्धु समिति’’ की बैठक में अध्यक्षता करते हुए दिये। उपायुक्त उद्योग द्वारा उद्यमीगणों को अवगत कराया गया कि उद्यमी को पंजीकरण तथा अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किसी विभाग में जाने की आवश्यकता नहीं है, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन ही पंजीकरण व अनुमति व लाइसेंस प्राप्त किये जा सकते हैं। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा समसत सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करायें ताकि जनपद की रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त किया जा सके।

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, झाँसी के भूखण्ड आवण्टन तथा पट्टाभिलेख निष्पादित किये जाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र तथा बुन्देलखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्ड0 व पीताम्बरा बुक्स प्रा0लि0 के भूखण्ड आवण्टन के पश्चात् सरेण्डर करने के उपरान्त यूपीसीडा में जमा धनराशि शीघ्र वापस किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर आरएम यूपीसीडा को निस्तारण हेतु मुख्यालय से नियमित रूप से अनुश्रवण करने के निर्देश दिये। उक्त के अतिरिक्त बताया गया कि जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ग्रोथ सेण्टर व औद्योगिक क्षेत्र, बिजौली में नाली, सड़क, पार्कों आदि की साफ-सफाई हेतु रू. 329.72 लाख का स्टीमेट स्वीकृत करने हेतु अनुस्मारक-पत्र यूपीसीडा मुख्यालय प्रेषित किया गया है। आरएम यूपीसीडा द्वारा बताया गया कि तत्क्रम में नाला सफाई हेतु बजट स्वीकृत हो गया है, टेण्डर उपरान्त शीघ्र ही कार्य सम्पादित कराया जाएगा।

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बैठक में प्रधानाचार्य आईटीआई द्वारा उपस्थित उद्यमियों को अवगत कराया गया कि उद्योगों/अधिष्ठानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के संसाधनों का उपयोग करते हुए औद्योगिक इकाईयों के की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से शिशुक्षु पोर्टल पर पर शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु संचालित वेबपोर्टल https://apprenticeshipindia.org के माध्यम से अपनी इकाई का पंजीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया।

बैठक में उपायुक्त उद्योग द्वारा बताया गया कि मे0आरएसपीएल लि0, बिजौली,झाँसी द्वारा NET METERING अनुबंध के अनुसार विद्युत विभाग को दी गई सोलर ऊर्जा के स्थान पर विद्युत बिल में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण का निस्तारण विद्युत विभाग द्वारा कर दिया गया है साथ ही मे0 आरएसपीएल लि0 के विद्युत संयोजन की प्रतिभूति धनराशि पर विद्युत विभाग द्वारा ब्याज न दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा 10 प्रतिशत टीडीएस धनराशि जमा करने पर तत्काल देय धनराशि आगामी बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

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बैठक में उपनिदेशक उद्यान द्वारा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का लाभ उठाते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु नीति में वर्णित योजनाओं के बारे अवगत कराया गया। उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया कि 01 जुलाई, 2020 से सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा बदल गई है। समस्त उद्यमीगणों से उक्तानुसार www.udyamregistration.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु अनुरोध किया गया। उपायुक्त उद्योग द्वारा तकनीकी उन्नयन योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान, ब्याज उपादान, उद्यम स्रोत येाजना, कन्सलटेन्सी सहायता, ब्राण्डिंग, बौद्धिक सम्पदा में लाभ उठाने हेतु समस्त औद्योगिक/व्यापारिक संगठनों से अनुरोध किया।

इसी प्रकार एमएसएमई प्रादेशिक पुरस्कार व राज्य निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों द्वारा आवेदन-पत्र भरने हेतु अनुरोध किया गया। बैठक के अन्त में सुधीर कुमार श्रीवास्तव उपायुक्त उद्योग द्वारा जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा अन्य औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगणों के धन्यवाद देते हुए जिलाधिकारी महोदय को आभार प्रकट करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा गिरीश शाक्या, अग्रणी जिला प्रबन्धक पीएनबी अरूण कुमार, मुख्य प्रबन्धक एसबीआई अरविन्द कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग अमित द्विवेदी, धीरज खुल्लर महासचिव बुन्देलखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड, स्माल एण्ड माइक्रो इण्ड0 के सचिव साकेत गुप्ता, अरूण बंसल मार्गदर्शक लघु उद्योग भारती, संजय पटवारी प्रदेश अध्यक्ष उप्र व्यापार मण्डल, अशोक आनन्दानी स्टोन क्रशर एसोसियेशन, उद्यमी रूबिन मेहता, मनमोहन गेडा चेयरमेन व संतोष साहू अध्यक्ष झाँसी व्यापार मण्डल सहित विद्युत विभाग, अग्निश्मन, प्रदूषण, खादी ग्रामोद्योग, खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी व उद्यमीगण तथा व्यापारी गण उपस्थित रहे।

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