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होटल-रेस्टोरेंट खोलने को लेकर DM ने दिए निर्देश, इन लोगों के प्रवेश पर रोक
जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर मास्क पहने रहना होगा।
मीरजापुर: जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल ने सोमवार कलेक्ट्रेट में होटल एशोसिएशन के लोगो के साथ एक बैठक की। जिसमें कोविड-19 के दृष्टिगत होटल, रेस्टोरेंट एवं शापिंग माल खोलने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
डीएम ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर चालू हालत में रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने के लिये सेनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। इन्फ्रारेड थार्ममीटर की भी व्यवस्था की जाए। जिन व्यक्त्यिों में कोई लक्षण प्रदर्शीत नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि फेस कवर मास्क पहनने वाले कर्मियों, ग्राहकों,आगन्तुकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस कवर मास्क पहने रहना होगा।
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कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर एवं बाहर परिसर में पोस्टर स्टैण्डीज का प्रयोग भी लगाना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुये मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए। जिससे कि एक ही स्थान प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़ न हो ताकि संक्रमण का प्रसार न होने पाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट प्रबन्धक द्वारा सोशल डिस्टेसिंग के मानकों को सुनिश्चित करते हुये पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाए। ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हों सकते हैं।
पूर्व रोगों से ग्रस्त, बच्चे, वृद्द, गर्भवती महिलाओं पर प्रतिबंध
इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा ऐसे वृद्ध एवं गर्भवती महिला कर्मी तथा ऐसे कर्मी जो कि चिकित्सक के पर्वेक्षण में हों जैसे-दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उन्हें यथा सम्भव किसी फ्रन्ट लाइन कार्यो में न लगाया जाए। माल होटल एवं रेस्टोंरेंट के अन्दर एवं बाहरी परिसर, पार्किग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए। होटल एवं मांल परिसर के अन्दर स्थिति किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय उचित दूरी का अनुपालन कराना होगा।
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प्रवेश के लिये लाइनों में भी शारीरिक दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल डिस्टंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए। आगन्तुकों स्टाप एवं सामान वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की अलग-अलग व्यवस्था की जाए। खाने के आर्डर देने में भुगतान के समय सम्पर्क विहीन प्रक्रिया आदि अपनायी जाए। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनेटाइज किया जाए। किचन के अन्दर स्टाफ द्वारा सोशल डिस्टंसिंग का पालन एवं किचेन एरिया की नियमित अन्तराल पर सैनेटाइजेशन एवं सफाई किया जाए।
मंदिर में 65 वर्ष के उपर के वृद्ध 10 वर्ष से छोटा बच्चा एवं गर्भवती महिलायें आने से बचें
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दूसरी तरफ जिलाधिकारी सुशील कुमार पटेल एवं पुलिस अधीक्षक डा धर्मवीर सिंह के अध्यक्षता एवं विधायक नगर रत्नाकर मिश्र की उपस्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत विन्ध्यवासिनी धाम मंदिर खोलने को लेकर सोमवार को प्रशासनिक भवन विन्ध्याचल में पण्डा समाज के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में विधायक नगर रत्नाकर मिश्र जनहित व देश हित को देखते हुये तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये मंदिर खोलने पर विचार किया जाये। इस दौरान जिलाधिकारी ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा धार्मिक स्थलों के खाले जाने के लिये जारी दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा मंदिर परिसर में भ्रमण कर की जा रही व्यवस्थओं का जायजा लिया गया।
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जिलाधिकारी ने कहा कि मंदिर खोलने का निर्णय पण्डा समाज के द्वारा लिया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि 65 वर्ष से उपर के वृद्ध, 10 वर्ष के छोटे बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति भीड-भाड से बचे अपने घरों में रहने की कोशिश करें। मंदिर आदि स्थानों पर अभी न आयें। जिलाधिकारी ने कहाकि मंदिर खुलने पर गर्भगृह के अन्दर केवल 5 व्यक्तियों को एक साथ जाने की छूूट रहेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जगदम्बा प्रसाद सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गौरव श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सुधाीर कुमार, पण्डा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, भानु पाठक, सनीदत्त पाठक, गंजन मिश्र, रघुबर दयाल उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
रिपोर्ट: बृजेन्द्र दुबे