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अलॉटमेंट के बिना दुकानदारों को दुकानें हटाने को बाध्य न करे समिति
कोर्ट ने मंडी समिति अलीगढ को को निर्देश दिया है कि नई मंडी में दुकानों का अलॉटमेंट होने तक दुकानदारों को वहाँ से हटने के लिए बाध्य न किया जाए। भोलू मिया , डेनिश मिया सहित 32 दुकानदारों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव को पीठ ने दिया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुरानी मुंडी समिति सरसौल अलीगढ के थोक व्यापारियो को वही से व्यापार करने देने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि व्यापारियों को नई मंडी समिति से ही व्यापार करना होगा ।कही और से व्यापार की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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साथ की कोर्ट ने मंडी समिति अलीगढ को को निर्देश दिया है कि नई मंडी में दुकानों का अलॉटमेंट होने तक दुकानदारों को वहाँ से हटने के लिए बाध्य न किया जाए। भोलू मिया , डेनिश मिया सहित 32 दुकानदारों की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव को पीठ ने दिया।
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याची दुकानदारों का कहना था कि नई मंडी बनने के बाद थोक दुकानदारों को सरसौल मंडी से जबरदस्ती हटाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने और सरसौल से ही व्यापार की अनुमति देने की मांग की गई थी।