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हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें, एयरपोर्ट छोड़ने से पहले अब करना होगा ये जरूरी काम
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुये स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करके पंजीकरण किया जायेगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश को घरेलू उड़ानों के प्रारम्भ होने पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए कहा है कि घरेलू उड़ानों का परिचालन प्रारम्भ हो रहा है। इसलिए यात्री हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक https://reg.upcovid.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करेगें। यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाए।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुये स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करके पंजीकरण किया जायेगा।
पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ई-मेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
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कठिनाई हो तो इन नम्बरों पर करें फोन
यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले एयरपोर्ट सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि https://reg.upcovid.in लिंक पर पंजीकरण में कठिनाई होने पर यात्री 1800-180-5145 पर फोन कर सम्पर्क करें। हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ दल द्वारा सफल पंजीकरण डिस्पले की जांच करने के उपरान्त ही यात्रियों को हवाई अड्डे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जायेगी।
यह कार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जाएगा। डिस्पले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी यात्री नो-कान्टेक्ट प्रोटोकाल का पालन कर रहे हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाए कि वे हर समय सोशल डिस्टेंसिंग/हैंड वाशिंग उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा फेस कवर पहनें। किसी भी परिस्थिति में समूह में एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं उन्हे 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारेन्टाइन किया जाएगा। इन यात्रियों को होम क्वारेन्टाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
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क्वारेन्टाइन से मिलेगी छूट
तिवारी ने कहा कि स्थानीय जिला प्रशासन इन्हें किसी कार्यालय में योगदान करने अथवा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु जॉच के पश्चात होम क्वारेन्टाइन में छूट देने हेतु अधिकृत होगा। आगमन के 6वें दिन आगन्तुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्वारेन्टाइन समाप्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपने घर में होम क्वारेन्टाइन की पर्याप्त व्यवस्था में रखा जाएगा। जो यात्री अल्प अवधि (एक सप्ताह से कम) के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं, अथवा वापस जा रहे हैं तो उन्हें वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
इन्हें क्वारन्टाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को हॉट-स्पॉट के कन्टेनमेंट जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि वापस आने वाले आगंतुक का प्रवास किसी आवासीय परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित है तो उक्त स्थान के प्रभारी के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराएंगे। प्रभारी द्वारा ऐसे स्थान का नियमित रूप से सेनीटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
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