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मुजफ्फरनगर लव जिहाद: दो युवकों के खिलाफ FIR, महिला के पति ने लगाया ये आरोप

उत्तर प्रदेश में बरेली के बाद मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला के पीड़ित पति ने मंसूरपुर थाने में उत्तराखंड राज्य के दो मुस्लिम युवकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून-2020 के तहत FIR दर्ज कराई है।

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Published on: 1 Dec 2020 2:03 PM GMT
मुजफ्फरनगर लव जिहाद: दो युवकों के खिलाफ FIR, महिला के पति ने लगाया ये आरोप
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मुजफ्फरनगर लव जिहाद: दो युवकों के खिलाफ FIR, महिला के पति ने लगाया ये आरोप

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में बरेली के बाद मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला के पीड़ित पति ने मंसूरपुर थाने में उत्तराखंड राज्य के दो मुस्लिम युवकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून-2020 के तहत FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि दोनों युवकों ने साजिश के तहत महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। नए कानून के तहत मुजफ्फरनगर में यह पहली FIR है।

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शिकायतकर्ता की फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं दोनों आरोपी

दरअसल मामला मुज़फ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र पूरा गांव निवासी अक्षय त्यागी हरिद्वार जिले के भगवानपुर में एक फैक्ट्री में ठेकेदार है अक्षय अपनी पत्नी और दो बच्चो के साथ रहता था । भगवानपुर के रहने वाले सलमान और करौंदी गांव निवासी नदीम फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। आरोप है कि दोनों का मजदूरी के सिलसिले में अक्षय के घर आना-जाना लगा रहता था। नदीम ने अपने साथी सलमान के साथ मिलकर महिला को प्रेमजाल में फंसा लिया और शादी का झांसा दिया।

परिवर्तन के लिए दबाव

इस बीच उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। अक्षय त्यागी का आरोप है की नदीम और सलमान ने उसकी पत्नी पर तागे ताबीज़ कराकर उसका ब्रेनवास किया है। कई बार पत्नी को समझने की कोशिश की गयी लेकिन नदीम और सलमान ने पत्नी को पूरी तरह अपने वस् में किया हुआ है। 15 वर्ष की अपनी शादीशुदा जिंदगी को उजड़ता देख अक्षय ने अपने गांव आकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराइ है। जिस पर सोमवार देर शाम मंसूरपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ क्राइम नंबर 321-2020 धारा 504 ,506 ,120 B IPC 3 -5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतगत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ़्तारी के प्रयाश शुरू कर दिए है।

कानून के विशेषज्ञों की माने तो इस नए कानून से इस तरह की घटनाओ में सजा होने पर विराम लगेगा साथ ही इस कानून में आरोपियों को अधिकतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है। वही इस पुरे मामले में खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सैनी का कहना है की मेरे क्षेत्र में इस तरह की दो घटनाये हो चुकी है जिसमे हिन्दू बेटियों के बहका फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गयी लेकिन अब नए कानून बनने से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी घटनाओ में कमी आएगी।

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कल मंसूरपुर थाने में दो युवको के खिलाफ लव जिहाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ़्तारी भी होगी। वंही इस पुरे मामले में जंहा मुज़फ्फरनगर पुलिस सोमवार देर रात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टवीट कर जानकारी दी थी लेकिन पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में कैमरे ओर कुछ बोलने से क़तरा रहे है।

रिपोर्ट: अमित कलियान

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