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पूर्व सिंचाई मंत्री ने योगी सरकार पर साधा निशाना, दर्ज FIR वापस लेने की मांग की
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित इस पत्र में पूर्व सिंचाई मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ.मैराजुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुनव्वर राणा के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेशकर गलत मायने निकाले गये हैं।
मेरठ: फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर दिए गए मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान को पूर्व सिंचाई मंत्री डॉ.मैराजुद्दीन अहमद ने आपसी सौहार्द बनाने की कोशिश बताते हुए प्रदेश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भेजकर मुनव्वर राणा पर दर्ज मुकदमें वापस लेने का अनुरोध किया है।
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मुनव्वर राणा के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेशकर गलत मायने निकाले गये हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित इस पत्र में पूर्व सिंचाई मंत्री एवं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉ.मैराजुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुनव्वर राणा के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेशकर गलत मायने निकाले गये हैं। पूर्व सिंचाई मंत्री ने कहा कि उन्होंने (मुनव्वर राणा) वहीं बात श्री रामचन्द्र जी केलिए भी मुख्य रुप से कही है कि उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी ठीक नही है। मां पर उनकी नज्म पूरी दुनिया में मशहूर है।
डॉ.मैराजुद्दीन के अनुसार असल में मुनव्वर राणा जो बयान दिया है वह किसी धर्म जाति के लोंगो या धर्म के प्रति किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नही दिया है, उन्होंने जो मारने वाला बयान दिया है वह बयान ऐसे लोंगो के खिलाफ था जो राष्ट्र विरोधी बयान व देश को तोड़ने की बात करते हैं। मुनव्वर राणा भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं तथा साहित्य में उनकी एक अलग पहचान है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है। पूरी दुनिया मुन्नवर राणा को बड़ी इज्जत से देखा जाता है। पूर्वसिंचाई मंत्री ने अपने इस पत्र की एक प्रति प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी को भी भेजी है।
ये FIR हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पाण्डेय ने दर्ज कराई है
बता दें कि बीती दो नवम्बर को मशहूर शायर मुनव्वर राणा के फ्रांस की घटना को खुला समर्थन देने के बाद लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई थी। ये FIR हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पाण्डेय ने दर्ज कराई है। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर में सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने के साथ-साथ आईटी एक्ट का उल्लंघन करने की भी बात कही गई है. दीपक पाण्डेय की तहरीर के बाद मुनव्वर राणा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A, 295-A,298,505(1)(B), 505(2) और सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67,66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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दरअसल शायर मुनव्वर राना ने अपने बयान में फ्रांस में पैगम्बर मोहम्मद का विवादित कार्टून बनाए जाने के बाद हाल ही में हुई हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का बचाव किया था। उन्होंने आरोपी के बचाव में तर्क देते हुए कहा था कि मजहब मां के जैसा है, अगर कोई आपकी मां का या मजहब का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है तो वो गुस्से में इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाता है।
सुशील कुमार,मेरठ
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