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प्राधिकरण के 5 लाख आवंटियों को मिली राहत, सरकार ने किया ये बड़ा एलान

शासन ने जनपद के तीनों विकास प्राधिकरणों के पांच लाख आवंटियों के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में डिफाल्टर होने पर भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

Dharmendra kumar
Published on: 10 Jun 2020 12:02 AM IST
प्राधिकरण के 5 लाख आवंटियों को मिली राहत, सरकार ने किया ये बड़ा एलान
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नोएडा: शासन ने जनपद के तीनों विकास प्राधिकरणों के पांच लाख आवंटियों के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन में डिफाल्टर होने पर भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शासन ने संपत्ति के आवंटन की ब्याज दरों में कटौती की है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के आवंटियों पर लागू ब्याज दरों में 3 प्रतिशत तक की कटौती हो जाएगी। शासन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आदेश भेज दिया है।

प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेशानुसार अब औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एलएमआरसी यानी सीमांत लागत उधार दर को आधार बनाकर अपने आवंटियों से ब्याज वसूल करेंगे। आदेश में कहा गया है कि एसबीआई 3 वर्ष के लिए जिस एलएमआरसी दर पर पैसा देता है, उस पर 1 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लगाते हुए आवंटियों से ब्याज लिया जाएगा। हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस फार्मूले के आधार पर ब्याज दरें पुनरनिर्धारित की जाएंगी। आवंटियों को राहत देने के लिए तीनों प्राधिकरण की एक समिति गठित की थी।

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यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिस पर शासन ने मंजूरी दी है। जनपद प्राधिकरणों की ब्याज दरें अलग -अलग थीं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अपने आवंटियों पर बकाया धनराशि पर 12 .फीसदी ब्याज लेता है। जबकि यमुना प्राधिकरण की ब्याज दर 1०.5 प्रतिशत है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1० मई 2०2० को अपनी एलएमआरसी की दरें पुनर्निधारित की हैं। यह दरें तीन वर्षों के लिए केवल 7 प्रतिशत हैं। इससे साफ है कि प्राधिकरणों की ब्याज दरें 8-9 प्रतिशत तक आ जाएंगी। लोगों को समय से बकाया भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए डिफॉल्ट धनराशि पर डिफॉल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज की दर 3 प्रतिशत लागू की जाएगी। यह प्रत्येक 6 माह में कंपाउंड की जाएगी। ये दरें आने वाले समय के लिए लागू की जाएंगी।

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लॉकडाउन में किश्त जमा नहीं होने पर नहीं लगेगा जुर्माना

प्राधिकरणों की सिफारिश पर शासन ने लॉकडाउन के दौरान आवंटियों से साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा। इस दौरान अगर किसी की किश्त नहीं जमा होती है तो उस पर जुर्माना ना लगाया जाए। जनपद के तीनों प्राधिकरणों ने इसकी सिफारिश की थी। इस पर शासन ने सहमति जता दी है। इससे लाखों आवंटियों को राहत मिलेगी।

रिपोर्ट: दीपांकर जैन



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