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हापुड़: अब कही भीं पी सकते हैं शराब, सिर्फ करना होगा ये काम

घरों व गेस्टहाउस में शराब का सेवन करने वाले लोगों को अब पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। आमतौर पर लोग घर या गेस्टहाउस में पर शराब रखने में डरते थे।

Roshni Khan
Published on: 24 Jan 2021 12:06 PM IST
हापुड़: अब कही भीं पी सकते हैं शराब, सिर्फ करना होगा ये काम
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हापुड़: अब कही भीं पी सकते हैं शराब, सिर्फ करना होगा ये काम (PC: social media)

हापुड़: शराब के शौकीन अब बिना किसी डर के अपने घर व गेस्ट हाउस पर बैठकर आराम से जाम पी सकेंगे। मगर, कार्रवाई से बचने के लिए लोगों को आबकारी विभाग से लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस की फीस 12 हजार रुपये सालाना जमा करनी होगी। लाइसेंस बनने के बाद केवल शराब के सेवन की अनुमति होगी। घर में रखी शराब बिक्री करना महंगा पड़ेगा।

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घरों व गेस्टहाउस में शराब का सेवन करने वाले लोगों को अब पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। आमतौर पर लोग घर या गेस्टहाउस में पर शराब रखने में डरते थे। उन्हें डर सताता है कि कहीं छापा न लग जाए। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। कोरोना काल में आबकारी विभाग को हुई राजस्व की कमी के कारण प्रदेश सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत घरों व गेस्टहाउस पर शराब के शौकीन बिना किसी डर के शराब रख सकते हैं। इसके लिए लोगों को आबकारी विभाग से लाइसेंस बनवाना होगा।

जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ ने बताया

जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ ने बताया कि लाइसेंस के लिए 51 हजार रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। घर में शराब रखने के लिए एक साल के लिए लाइसेंस फीस 12 हजार रुपये तय की गई है। लाइसेंस बनने के बाद किसी को घर में शराब रखने का डर नहीं होगा। अपनी मनमर्जी से लोग शराब रख सकते हैं। लेकिन, घर में रखी जाने वाली शराब को बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग इस लासेंस को बनवाने के बाद भी अपने घर में बार भी नहीं चला सकेंगे। घर में रखी शराब की मात्रा, शराब खरीदने का ब्यौरा लोगों को अपने पास रखना होगा। अधिकारियों द्वारा चेकिंग करने पर उन्हें इस ब्यौरे को दिखाना अनिवार्य होगा।

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एक दिन के समारोह के लिए भी बनेगा लाइसेंस

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि घर पर कोई समारोह होने पर शराब पिलाने के लिए एक दिन के लिए भी लोग लाइसेंस बनवा सकते है। इसके लिए चार हजार रुपये जमा कराने होंगे। यह लाइसेंस महज छह घंटे के लिए ही बनेगा। गेस्ट हाउस में समारोह होने पर 11 हजार जमा कर लाइसेंस बनवाना होगा। यह लाइसेंस केवल एक दिन के लिए ही होगा। अब बिना लाइसेंस के घर व समारोह में शराब का सेवन नहीं होगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

रिपोर्ट- अवनीश पाल

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