×

Hapur News: हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा व पच्चीस हजार का अर्थदंड

Hapur News:राजेंद्र सिंह ने पांच सितंबर 2015 को थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी, बताया था कि उसका पुत्र अजय घर से घेर में पशुओं को पानी पिलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही नीरज और मकानंद ने उसको रोक लिया और तमंचे से गोली मार दी थी।

Avnish Pal
Published on: 25 May 2023 3:17 AM IST
Hapur News: हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा व पच्चीस हजार का अर्थदंड
X
हत्या के प्रयास के आरोपी को छह साल की सजा व पच्चीस हजार का अर्थदंड: Photo- Newstrack

Hapur News: एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 25000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

ये है पूरा मामला

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गांव बिहूनी राजेंद्र सिंह ने पांच सितंबर 2015 को थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि पांच सितंबर 2015 को उसका पुत्र अजय घर से घेर में पशुओं को पानी पिलाने के लिए जा रहा था। रास्ते में गांव के ही नीरज उर्फ गुड्डू और मकानंद ने पुत्र को रोक लिया था और गाली गलौज शुरू कर दी थी, पुरानी रंजिश को लेकर दोनों ने तमंचे से पुत्र पर गोली चला दी थी, पेट में बायीं तरफ गोली लगने से पुत्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया था, गोली की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे थे जिन्हें, देखकर आरोपित मौके से फरार हो गए थे।

मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी, 20 मार्च 2018 को आरोपी के अधिवक्ता ने नीरज उर्फ गुड्डू के नाबालिग होने के संबंध में प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जांच के बाद नीरज उर्फ गुड्डू के नाबालिग होने पर उसकी फाइल किशोर न्याय बोर्ड के लिए ट्रांसफर कर दी गई थी।

मकानंद के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में चल रही थी। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने मामले में निर्णय सुनाया, जिसमें न्यायाधीश ने मकानंद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

Avnish Pal

Avnish Pal

Next Story