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बंद हुआ ये जिला: हो जाएं सावधान, हथियार लेकर बाहर निकले तो खैर नहीं

हरदोई जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। इस बात की जानकारी जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने दी है।

Shivani
Published on: 3 Oct 2020 10:23 PM IST
बंद हुआ ये जिला: हो जाएं सावधान, हथियार लेकर बाहर निकले तो खैर नहीं
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हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 31 अक्टूबर तक असलहा जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, रायफल आदि और नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला, तलवार, बरछी, गुप्ती, लाठी, डण्डा आदि लेकर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सावधान रहें क्योंकि जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है।

हरदोई में 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

दरअसल, हरदोई जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की गई है। इस बात की जानकारी जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने दी है। उन्होने इस बाबत सभी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे और धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

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जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने जारी किए आदेश

डीएम अविनाश कुमार ने कहा है कि कोरोना महामारी के अन्तर्गत लाॅकलाउन के मद्देनजर जनपद में संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना परम आवश्यक हैै। इसके अतिरिक्त नवदुर्गा, दशहरा, ईद-ए-मिलादुननवी/बारावफात आदि त्यौहारों को देखते हुए साम्प्रदायिक संद्भावना बनाये रखना भी जरुरी है।

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नवदुर्गा, दशहरा, ईद-ए-मिलादुननवी/बारावफात आदि त्यौहारों को देखते हुए आदेश जारी

उन्होंने कहा कि इन सभी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलाये जाने की आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में साम्प्रदायिक दंगो के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के लिए धरना प्रर्दशन, जुलूस आदि के जरिये दंगा फैलाने का प्रयास कर सकते है। इसी को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गयी है।

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किसी तरह के हथियार लेकर न निकले बाहर

जिला प्रशासन ने अनलाॅक गाइडलाइन के अनुसार जनपद में 31 अक्टूबर 2020 तक धारा 144 लागू की है। लोगों को कोरोना का भी ध्यान रखना होगा। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर रोक होगी। सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, रायफल आदि एवं नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला, तलवार, बरछी, गुप्ती, लाठी, डण्डा आदि लेकर नहीं चलेगें।

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पांच से अधिक लोग जमा होने पर रोक

डीएम ने निर्देश दिए है कि सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं होगें और न ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना-प्रर्दशन, जुलूस, सभा आदि नहीं करेगें तथा किसी भी सार्वजनिक भवनों एवं सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेगा। उन्होने सभी उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखे और धारा 144 का उल्लघंन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेें।

मनोज तिवारी

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