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Hardoi News: अगर आपके वाहन में लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, फिर भी हो सकता है चालान, जरूर बरतें ये सावधानी
Hardoi News: परिवहन विभाग के अधिकारी आपका चालान कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी डीलर से आप एचएसआरपी प्लेट को लगवाते हैं, वह सिर्फ प्लेट को आपके वाहन में लगाकर आपसे प्लेट लगाने की कीमत को लेकर आपको भेज देता है।
Hardoi News: अगर आप कार चला रहे हैं और उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, तो ज्यादा निश्चिंत होने की जरूरत नहीं। डीलरों की लापरवाही की वजह से ऐसी नंबर प्लेटों में अक्सर नियम मुताबिक नंबर नहीं लिखे होते। जिसकी वजह से आपका चालान हो सकता है।
पुरानी नंबर प्लेट बदलाते वक्त रहें सावधान
अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने के बावजूद आपका चालान नंबर प्लेट को लेकर हो जा रहा है तो यह चालान परिवहन विभाग कर सकता है, हालांकि परिवहन विभाग द्वारा किए जाने वाले चालान में आपकी कोई भी गलती नहीं है। बल्कि गलती आपके वाहन के डीलर की होती है, जहां आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाते हैं। यह समस्या सबसे ज्यादा पुराने वाहनों में देखने को मिल रही है। जहां पुरानी नंबर प्लेट को हटाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाने का काम किया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि आपने परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा ली और अब आपका नंबर प्लेट को लेकर कोई भी चालान नहीं कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं है।
डीलर नहीं कराते नंबर प्लेट का पंजीकरण
परिवहन विभाग के अधिकारी आपका चालान कर सकते हैं। क्योंकि जिस भी डीलर से आप एचएसआरपी प्लेट को लगवाते हैं, वह सिर्फ प्लेट को आपके वाहन में लगाकर आपसे प्लेट लगाने की कीमत को लेकर आपको भेज देता है। इसके आगे की जानकारी ना ही डीलर आपको देता है और ना ही आम आदमी इतना जागरुक है। आज न्यूज़ट्रैक वाहन डीलरों की इस करतूत से पर्दा उठाएगा और वाहन स्वामियों को जागरूक करेगा।
80 प्रतिशत वाहनों में लगी है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
न्यूज़ट्रैक से संभागीय परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक प्राविधिक सुशील कुमार ने खास बातचीत करते हुए बताया कि हरदोई जनपद में लगभग 80 फीसद वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी है। 20 फीसद वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी है। लेकिन इस प्रतिशत में बहुत सी गाड़ियां ऐसी हांगी जो अब संचालित नहीं भी हो रही होंगी। सुशील कुमार ने बताया कि 80 फीसद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हुए वाहनों में से भी केवल 40 फीसद वाहन परिवहन विभाग में दर्ज हैं। सुशील कुमार ने बताया कि दरअसल मामला यह है कि जब भी किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाया जाता है तो डीलर द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाने के बाद उसकी फोटो सहित विवरण डीलर पॉइंट से डीलर द्वारा वाहन पोर्टल पर दर्ज करना होता है। इसके बाद ही वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को दर्ज माना जाता है लेकिन ज्यादातर डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को पुराने वाहनों में लगा तो देते हैं लेकिन ना ही उसकी कोई फोटो करते हैं और ना ही उसका विवरण ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर दर्ज करते हैं।
परिवहन पोर्टल पर दर्ज कराएं नई नंबर प्लेट की जानकारी
परिवहन विभाग की ओर से सभी डीलरों को पोर्टल दिया गया है, जिसमें निर्देशित किया गया था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाने के बाद उनका विवरण दर्ज करना होगा। सुशील कुमार ने बताया कि वाहन स्वामियों को इस बाबत जानकारी न होने का लाभ डीलर उठाते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगवाने के नाम पर वाहन डीलर व नंबर प्लेट लगाने वाले लोग 50 से ₹100 तक वाहन स्वामियों से लेते हैं और पूरा काम भी नहीं करते है। ऐसे में जब वाहन सड़क पर चलते हैं और उपसंभागीय परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग की जाती है तो ऐसे वाहन जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो लगी है लेकिन उनका पोर्टल पर विवरण दर्ज न होने पर उन्हें बिना नंबर के या फिर पुरानी नंबर प्लेट से गाड़ी चलाने को लेकर चालान किया जाता है। ऐसे में कई वाहन स्वामी इसपर एतराज भी जताते हैं।
सुशील कुमार ने वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि जब भी अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं तो उसकी फोटो कराकर डीलर से मौके पर ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड कराएं जिससे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर होने वाले चालान से बच सकें। यदि डीलर ऐसा करने से मना करता है तो उसकी शिकायत करें। सुशील कुमार ने कहा कि जिन वाहनो में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हैं वह परिवहन विभाग के कार्यालय में आकर पोर्टल पर उनका वाहन दर्ज है या नहीं इसको चेक करवा सकते हैं।