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हाथरस केस: पीड़िता के पिता पर बड़ी खबर, गांव के लिए रवाना हुए CMO
सीएमओ बृजेश राठौड़ ने बताया कि जानकारी मिली है कि पीड़िता के पिता की तबियत ठीक नहीं है और वह बीमार हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई है। सीएमओ ने कहा कि पीड़िता के पिता अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हैं।
हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में पीड़िता के पिता की तबियत खराब हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने तबियत खराब होने के बावजूद अस्पताल जाने से इंकार कर दिया है। मामले की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग से खुद सीएमओ पीड़िता के गांव जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह खुद जाकर उनको इलाज के लिए मनाएंगे।
सीएमओ बृजेश राठौड़ ने बताया कि जानकारी मिली है कि पीड़िता के पिता की तबियत ठीक नहीं और वह बीमार हैं। उनका ब्लड प्रेशर हाई है। सीएमओ ने कहा कि पीड़िता के पिता अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि कुछ और दिक्कतें भी हैं। अब मैं गांव पहुंचकर मैं खुद उनसे बात करूंगा।
सीएमओ का कहना है कि वह उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इलाज वह कर पायेंगे करेंगे, अगर जरूरी पड़ी तो लेकर जायेंगे।
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पीड़िता के गांव पहुंची सीबीआई
बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले में जांच के लिए सोमवार को उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की। अब इस मामलें की जांच के लिए सीबीआई की टीम भी हाथरस पहुंच चुकी है। सीबीआई टीम क्राइम सीन पर पहुंची है। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं।
इससे पहले सीबीआई ने स्थानीय थाने से इस मामलें में अब तक की गई जांच से जुडे़ सभी दस्तावेज व वीडियो फुटेज हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा आज सीबीआई टीम इस मामलें से जुडे़ लोगों से पूछताछ भी कर सकती है।
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17 अक्टूबर को एसआईटी को देनी है रिपोर्ट
बता दें कि इस मामलें में जांच कर रही एसआईटी को भी अपनी जांच रिपोर्ट 17 अक्टूबर को सौंपनी है। लिहाजा एसआईटी जांच भी पूरी होने के करीब ही है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में करीब 80 गवाहों के बयान लिए गये, फोरेंसिक, आईटी एक्सपर्टों की सहायता और काल डिटेल समेत सभी पहलूओं की जांच के दौरान दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है और ये भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी संदीप को छोड़ कर अन्य सभी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
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उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई
गौरतलब है कि हाथरस मामले में बीते सोमवार को उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने अपना बयान अदालत के सामने दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने बिना उनकी सहमति के जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़िता के परिवार की वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक, न्यायालय ने इस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से सख्त सवाल पूछे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। परिवार की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर अब 02 नवंबर को बहस होगी।
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