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बड़ी खबर: शिवपाल समेत फंसे ये 4 विधायक, इस मामले में HC ने मांगा जवाब
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है। याची का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर, इन चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं।
विधि संवाददाता
लखनऊ: हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को बंगले आवंटित किये जाने के मामले में राज्य सरकार का पक्ष पूछा है। न्यायालय ने सरकारी वकील को शासन से एक सप्ताह में निर्देश प्राप्त कर लेने को कहा है।
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नियमों को ताक पर रख बंगले आवंटित करने का आरोप
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने स्थानीय मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया है। याची का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर, इन चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं। कहा गया है कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग आवंटित किया गया है जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को आवंटित था।
बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था
वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, यह बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आवंटित था। जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी क्रमशः पंकज सिंह को व नीरज वोरा को आवंटित किया गया है।
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याची ने दलील दी है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद् किये जाने की मांग की गई है। याचिका में बंगलों के आवंटन में नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है।