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हाईकोर्ट ने दिखाया प्रियंका को आईना, जिला पंचायत अध्यक्ष मामले में कांग्रेस को शिकस्त

भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट के हम आदेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मामले में पूरा हस्तक्षेप किया था और हम जैसे भाजपा के अदने से कार्यकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में कांग्रेस ने नामी-गिरामी वकीलों को दिल्ली से लाकर खड़ा किया।

SK Gautam
Published on: 11 Dec 2019 3:02 PM GMT
हाईकोर्ट ने दिखाया प्रियंका को आईना, जिला पंचायत अध्यक्ष मामले में कांग्रेस को शिकस्त
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रायबरेली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में करारी शिकस्त मिली है। प्रियंका को ये शिकस्त जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान फ्लोर टेस्ट वोटिंग मामले में हाईकोर्ट से आए निर्णय के बाद मिली। जिसके बाद बीजेपी नेता दिनेश सिंह ने प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला है।

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प्रियंका गांधी ने मामले में किया था हस्तक्षेप

भाजपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हाईकोर्ट के हम आदेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मामले में पूरा हस्तक्षेप किया था और हम जैसे भाजपा के अदने से कार्यकर्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में कांग्रेस ने नामी-गिरामी वकीलों को दिल्ली से लाकर खड़ा किया।

लेकिन उनकी हार हुई, एक बार फिर माननीय हाईकोर्ट से कांग्रेस को मुंह की कहानी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा को हाईकोर्ट ने आईना दिखाया अब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी राज में सभी को बिना भेद भाव न्याय मिल रहा।

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ये था मामला

आपको बता दें कि इसी वर्ष मई में रायबरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जिला पंचायत सदस्यो द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान फ्लोर टेस्ट वोटिंग का मामला तूल पकड़ा था। मामले में भाजपा नेता एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह व उनके भाइयों के ऊपर विपक्षियों ने कानून से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। इस मामले में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था। जिसमें हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, कि फ्लोर टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार से सदस्यों को वोटिंग के लिए अध्यक्ष के द्वारा नहीं रोका गया।

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