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Rewa News: रीवा विधायक के खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Rewa News: विधायक के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया था केस, हाई कोर्ट ने कहा- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई अनुचित है।

Amar Mishra (Rewa)
Published on: 22 April 2023 6:51 PM GMT
Rewa News: रीवा विधायक के खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
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रीवा विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज मामले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त: Photo- Newstrack

Rewa News: एमपी के रीवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रीवा के सेमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ रीवा की ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण निरस्त कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में संज्ञान लेकर 24 नवंबर 2022 को प्रकरण दर्ज किया था और पुलिस को विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ जांच के निर्देश भी दिए थे।

जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई अनुचित है। विधायक के पी त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी कि याचिकाकर्ता वर्तमान में विधायक हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट को उनके खिलाफ संज्ञान लेने और प्रकरण पंजीबद्ध करने का अधिकार नहीं है।

सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक के बीच बहस

जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक के बीच किसी मामले को लेकर फोन में कहा सुनी हुई थी। जब सीईओ सुरेश मिश्रा कार्यालय से वापस जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और धमकी देने का आरोप था। इस मामले में पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया।

सीईओ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग के साथ कुछ दस्तावेज पेश किए। इन पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट ने 24 नवंबर को विधायक सेमरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। अधिवक्ता मनीष दत्त ने बताया कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के समक्ष रिवीजन फाइल की गई। एडीजे कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जहा से हाईकोर्ट ने पूरे मामले को ही निरस्त कर दिया है।

Amar Mishra (Rewa)

Amar Mishra (Rewa)

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