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हाईकोर्ट ने IT कमिश्नर संजय श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के आयकर अपीलीय अधिकरण में तैनात रहे आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है और दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।

Aditya Mishra
Published on: 31 July 2019 4:31 PM GMT
हाईकोर्ट ने IT कमिश्नर संजय श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के आयकर अपीलीय अधिकरण में तैनात रहे आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है और दाखिल अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने कोर्ट को बताया की सीबीआई छापे में करोड़ों की ज्वेलरी, नकदी बरामद हुई है।

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निरीक्षण के बाद 11 जून 19 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी गयी है। भ्रष्टाचार अधिनियम व धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों के साथ 4 जुलाई 19 को एफआईआर दर्ज की गयी है।

सीबीआई अधिवक्ता ने बताया कि छापे के दौरान 2 करोड़ 47 लाख 5 हजार 926 रूपये की ज्वेलरी, 16 लाख 44 हजार 970 रूपये नकद 1.69करोड़ बैंक डिपाजिट 10 लाख की घड़ी एवं पत्नी की बुटीक में 1 लाख 21 हजार रूपये प्राप्त हुए है। स्टेनो के नाम भी सम्पत्ति का पता चला है। सीबीआई जांच चल रही है।

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Aditya Mishra

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